शिक्षक सलाखों के पीछे : उम्र दराज शिक्षक ने 8 वर्षीय छात्रा को दिखाया अश्लील वीडियो और की छेड़छाड़, शिक्षक की गरिमा को किया शर्मसार

⚫ न्यायालय ने सुनाई आरोपी शिक्षक को 5 साल की सजा

⚫ 15 माह में फैसला

⚫ 10000 रुपए का लगाया अर्थदंड भी

हरमुद्दा
शाजापुर, 11 जनवरी। महिला शिक्षिका छुट्टी पर थी, तो पुरुष शिक्षक को कक्षा में पढ़ाने के लिए भेज दिया। लेकिन उम्र दराज शिक्षक ने 8 वर्ष बालिका को अश्लील वीडियो दिखाते हुए छेड़छाड़ की परिजनों की रिपोर्ट के आरोपी शिक्षक के खिलाफ न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया। सुनवाई और सबूत के आधार पर न्यायाधीश ने 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और ₹10000 का अर्थ दंड लगाया गया।

जिला मीडिया प्रभारी और एडीपीओ सचिन रायकवार ने हरमुद्दा को बताया कि बात 28 अक्टूबर 2021 की है। पीड़िता के चाचा ने थाना सलसलाई में सूचना दी कि उसकी 08 वर्षीय भतीजी कक्षा 3 में पढती है। 3-4 दिन पहले उसकी टीचर छुट्टी पर थी तो स्कूल में आरोपी नारायण मालवीय (61वर्ष) जो टीचर है, वह भी बच्चों को पढ़ाता है। पीड़िता के साथ में पढ़ रहे बच्चों को एवं पीड़िता को आरोपी शिक्षक मालवीय ने स्वयं के मोबाईल पर अश्लीेल वीडियो दिखाते हुए 8 साल भतीजी के साथ बुरी नीयत से छेडछाड की। भतीजी ने यह बात परिवालों को बताई।

पुलिस ने किया प्रकरण पंजीबद्ध

चाचा की शिकायत के पश्चात पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान पश्चात न्यायालय में आरोपी के विरूद्ध चालान पेश किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक शाजापुर प्रतीक श्रीवास्तव ने की। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य से  सहमत होते हुए आरोपी को दोषी पाते हुए दण्डित किया गया।

न्यायालय ने सुनाई 5 साल के सश्रम कारावास की सजा

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी नारायण मालवीय पिता बापूलाल मालवीय 61 वर्ष निवासी सलसलाई तहसील गुलाना जिला शाजापुर को  पॉक्सो एक्‍ट की धारा 9(च), 9(ड) व 9(ग) सहपठित धारा 10 में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 7000 रुपए अर्थदण्ड एवं भादवि की धारा 354 में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000 रुपए अर्थदड से दण्डित किया गया।

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