अखंड ज्ञान आश्रम में मारपीट व तोड़फोड़ का मामला : भाजपा के पूर्व पार्षद और एमआईसी मेंबर की अग्रिम जमानत याचिका हुई खारिज
⚫ पांच आरोपी खिलाफ हुई है एफ आई आर
⚫ अंबर जाट की याचिका पहले हो चुकी है खारिज, हाईकोर्ट से मिली है अग्रिम जमानत
हरमुद्दा
रतलाम, 13 अप्रैल। शहर के अखंड ज्ञान आश्रम में होने वाले धार्मिक उत्सव के पहले आरोपियों ने तोड़फोड़ कर मारपीट की थी। इस पर 5 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ था। गुरुवार को भाजपा के पूर्व पार्षद एवं एमआईसी मेंबर सूरज पिता दौलतराम जाट की भी जमानत याचिका खारिज हो गई है। इसके पहले अंबर जाट की जमानत याचिका खारिज हुई थी। मगर इसके पश्चात हाईकोर्ट से अंबर जाट की जमानत हो गई है।
गुरुवार को द्वितीय सत्र न्यायधीश अरुण कुमार खरादी की कोर्ट में अखंड ज्ञान आश्रम में तोड़फोड़ और मारपिटाई के प्रकरण के एक अन्य आरोपी सूरज जाट पिता दौलतराम जाट की तरफ से अग्रिम जमानत याचिका का आवेदन आरोपी की तरफ से अभिभाषक अभय शर्मा ने आवेदन प्रस्तुत किया। अतिरिक्त लोक अभियोजक सतीश त्रिपाठी ने तर्क प्रस्तुत किए। इस आधार पर न्यायाधीश श्री खरादी ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
यह हुआ था मामला
पिछली 19 मार्च से अखंड ज्ञान आश्रम में धार्मिक आयोजन होना था जिसकी तैयारी की जा रही थी। 18 मार्च को सूरज जाट, अंबर जाट, पंकज, विनीत पटेरिया और ओशो सहित अन्य लोगों ने तैयारियों को बंद करवाया। संत देवस्वरूप नंद और पुजारी संजय मिश्रा को अपमानजनक व्यवहार किया। मारपीट करते हुए संत को जान से मारने की धमकी दी। आश्रम में लगा डीवीआर भी आरोपी पक्ष के लोग ले गए। पुलिस थाना स्टेशन रोड पर धारा 294 323, 386, 500, सहपठित 34 भादवि में प्रकरण दर्ज हुआ। इसी महीने की 1 तारीख को अंबर पिता दौलत जाट की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की गई थी। मगर इसके बाद अंबर जाट की हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मंजूर हो गई है।