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पुलिस की कार्रवाई : गैस टंकियों का मिला अवैध गोदाम,  चल रहा था गैस भरने का काम टंकियों में

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चार आरोपी गिरफ्तार

⚫ घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडर में हुए बरामद

⚫ मुखबीर से मिली सूचना पर हुई कार्रवाई

हरमुद्दा
रतलाम, 14 अप्रैल। पटरी पार इलाके में पुलिस को गैस टंकियों का अवैध गोदाम मिला है। जहां पर कुछ युवक गैस की टंकी में गैस भराई कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने व्यावसायिक एवं घरेलू गैस सिलेंडर काफी संख्या में बरामद किए, वहीं चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी अनुमति के कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके खाद्य अधिकारी ने पंचनामा बनाया और पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया।

गैस सिलेंडर से भरा ऑटो

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मुखर्जी नगर क्षेत्र में गैस की टंकियों का अवैध गोदाम होने की जानकारी मुखबिर ने दी। औद्योगिक थाना क्षेत्र के टीआई ने टीम बनाकर दिन में दबिश दी।

मुखबीर की सूचना सही हुई साबित

मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुखर्जी नगर के सामने मकान नंबर 13 के बाहर किनारे एक लोडिंग आटो क्र. एमपी43एल1872 में से इंडेन कंम्पनी की 14.2 किलो क्षमता वाले भरे हुए 19 गैस सिलेंडर मिले। मकान की जांच करने पर मकान में 14.2 किलो क्षमता वाले इंडेन कम्पनी के 14 घरेलु गैस सिलेंडर व 06 व्यावसयिक गैस सिलेंडर 19 किलो क्षमता वाले मिले।

चार व्यक्ति कर रहे थे काम

मकान में चार लोग राजेशकुमार पिता मोहनसिंह राजपुत उम्र 47 वर्ष निवासी 19 मुखर्जीनगर, रोशनसिंह पिता राजेशकुमार राजपुत उम्र 22 वर्ष निवासी 19 मुखर्जीनगर, सवाईसिंह पिता अजयसिंह राजपुत उम्र 45 वर्ष निवासी आशारामबापु नगर, बापुसिंह पिता माँगुसिंह राजपुत उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम उगरान (पिपलियामंडी-मंदसौर) मिले। जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया।

गोदाम से यह भी मिला पुलिस को

मौके से चारों के कब्जे से एक बड़ा स्परिंग बेलेंस, एक छोटा डिजिटल बेलेंस, एक चाकू , एक गैस अंतरण पाईप (बंशी), सात गैस डायरिया, गैस टंकियों के ढक्कन मिले।

एक हाकर, बाकी तीन गैस को दूसरे सिलेंडर में भरने वाले सहयोगी

पूछताछ में राजेशकुमार ने खुद को अल्फा गैस कंपनी रतलाम का हॉकर व शेष तीनो को गैस सिलेंडरो से गैस निकाल कर दूसरे सिलेंडरो में भरने वाले सहयोगी है। हाकर ने इसके कोई भी दस्तावेज पुलिस को प्रस्तुत नहीं किए। बिना अनुमति के अवैध संग्रहण, अवैध अंतरण तथा अवैध कारोबार करना पाया गया।

पंचनामा बनाकर किया प्रकरण दर्ज

मौके पर उप खाद्य अधिकारी एएसओ के द्वारा पंचनामा व संबंधितो के कथन आदि की कार्रवाई की गई। मौके पर मिले उक्त सामान को जब्त कर राजेशकुमार व उसके तीन साथियों के विरूद्ध 206/2023 धारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का प्रकरण दर्ज कर जांच प्रारम्भ हुई।

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