न्यायालय का फैसला : शराब के लिए रुपए मांगे, नहीं देने पर किया हमला, आरोपी को सजा

आरोपी ने धमकी दी आइंदा मना किया तो कर दूंगा जान से खत्म

3 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 2000 रुपए का अर्थदण्ड

हरमुद्दा
शाजापुर, 19 अप्रैल। शराब के लिए रुपए मांगे नहीं दिए तो हमला कर दिया। पुलिस में रिपोर्ट हुई। मामला न्यायालय पहुंचा। न्यायाधीश ने आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹2000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।

जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने हरमुद्दा को बताया कि 15 जनवरी 2022 को फरियादी नरेन्द्र सिंह मोटरसाईकिल से खेत पर जा रहा था। रेलवे फाटक के पास रेलवे फाटक बंद होने की बजह से वहां खडा था, तभी करीबन 4:30 बजे आरोपित बाबू हाथ में फर्सी लेकर आया और फरियादी से दादागिरी कर शराब पीने के लिए 2500 रुपए मांगने लगा। फरियादी ने रुपए देने से मना किया तो आरोपी ने गालियां दी और फर्सी उसके सिर पर मारी, जिससे उसको खून निकलने लगा। दूसरी बार फर्सी बाएं हाथ के पोचे पर मारी जिससे उसके हाथ में से खून निकलने लगा।

जान से खत्म करने की दी धमकी

आरोपी ने जाते जाते बोला की आइंदा शराब पीने के पैसे देने से मना किया तो जान से खत्म कर दूंगा। थाना अकोदिया पुलिस ने सरकारी अस्पताल अकोदिया मण्डी में फरियादी के बताए अनुसार देहाती नालसी लेखबद्व की बाद अनुसंधान आरोपी के विरूद्व सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।

कोर्ट ने सुनाई सजा

साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्व किया गया। न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी बाबूलाल पिता बद्रीलाल माली उम्र 40 वर्ष निवासी जाटपुरा अकोदिया को धारा 329 भादवि में 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी संजय मोरे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने की।

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