4 दिन की चांदनी : मध्यप्रदेश में अब कर मुक्त नहीं  रहेगी फिल्म “द केरला स्टोरी”

जन जागरूकता के लिए अब उपयोगी नहीं है फिल्म

⚫ जबकि 6 मई से 5 जून तक के लिए कर दी गई थी टैक्स फ्री

हरमुद्दा
भोपाल, 10 मई। “द केरला स्टोरी” मध्यप्रदेश में अब कर मुक्त नहीं रहेगी। जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 6 मई से 5 जून तक के लिए इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया था और कहा था कि यह फिल्म जन जागरूकता की दृष्टि से उपयोगी है। लगता है अब यह जागरूकता के लिए उपयोगी नहीं है। 10 मई को एक आदेश जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि अब यहां टैक्स फ्री नहीं रहेगी। मध्य प्रदेश सरकार की 4 दिन की चांदनी वाली कहावत चरितार्थ हो गई। 4 दिन टैक्स फ्री करने के बाद अब उसे टैक्स फ्री के दायरे से हटा लिया है।

मध्यप्रदेश के वाणिज्य कर विभाग का आदेश

सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित हिंदी फीचर फिल्म “द केरला स्टोरी” को मध्यप्रदेश में इसकी प्रदर्शन अवधि 6 मई से 5 जून 2023 तक के लिए टैक्स फ्री कर दिया गया है। इस संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग ने आदेश जारी किया। फिल्म के कथानक एवं अन्य विशेष समाजोपयोगी गुणों के दृष्टिगत इसे कर मुक्त किया गया है।

षड्यंत्र को करती है उजागर

उल्लेखनीय है कि 6 मई को मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ट्वीट में कहा कि यह फिल्म ´लव जिहाद, धर्मांतरण और आंतकवाद के षडयंत्र को उजागर करती है। यह फिल्म धर्मांतरण के घिनौने चेहरे को सामने लाती है। क्षणिक भावुकता के जाल में जो बेटियाँ लव जिहाद के जाल में उलझ जाती हैं, उनकी किस तरह बर्बादी होती है, यह फिल्म बताती है। आतंकवाद के डिजाइन को भी यह फिल्म उजागर करती है। ये फिल्म हमको जागरूक करती है।

सब को देखना चाहिए इसलिए की गई टैक्स फ्री

तब मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में पहले ही धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया गया है। इस फिल्म को बच्चों, बेटियों, बड़ों, बुजुर्गों और अन्य सभी को देखना चाहिए। इसलिए यह फिल्म मध्यप्रदेश शासन द्वारा टैक्स फ्री की जा रही है। जारी आदेश अनुसार, फिल्म के प्रदर्शन के लिए संबंधित सिनेमाघरों/ मल्टीप्लेक्स द्वारा फिल्म के टिकट, एसजीएसटी की धनराशि को घटा कर, दर्शकों को विक्रय किए जाएंगे।

तब कहा था यह

फिल्म प्रदर्शन के लिए संबंधित सिनेमाघरों के प्रचलित सामान्य प्रवेश शुल्क में वृद्धि नहीं की जा सकेगी। एसजीएसटी के अंश के बराबर की राशि की राज्य शासन द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी।

बुधवार को जारी हुआ है आदेश

मध्य प्रदेश शासन के वाणिज्य कर विभाग के उप सचिव आरपी श्रीवास्तव द्वारा हस्ताक्षरित आदेश 10 मई 2023 को जारी हुआ है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य कर विभाग के आदेश क्रमांक 1145/ 2023/ 5 (सेक्शन 1) दिनांक 6 मई 2023 को राज्य शासन द्वारा जो आदेश दिया गया था वहां 10.05 2023 के प्रभाव से निरस्त दिया है।

सरकार पर उठाए सवाल
राज्य सरकार के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि निरस्ती का आदेश उस दिन आया है, जब कर्नाटक में वोटिंग हो गई है। इस वजह से विपक्ष इस फिल्म की टाइमिंग, उसे टैक्स फ्री करने के आदेश और अब फिर टैक्सेबल करने के आदेश को राजनीति से प्रेरित बता रहा है।

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