न्यायालय का फैसला : लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने पर चालक को 2 वर्ष की सजा
⚫ मजदूरी करने आए पिता- पुत्री की हो गई थी मौत
हरमुद्दा
रतलाम 11 मई। रतलाम बांसवाड़ा रोड पर पिकअप वाहन में अधिक सवारी बैठाने के मामले में न्यायालय ने वाहन चालक को विभिन्न धाराओं में 2 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से रतलाम मजदूरी करने आ रहे पिता पुत्री की मौत हो गई थी।
अपर लोक अभियोजक सतीश त्रिपाठी ने हरमुद्दा को बताया कि घटना 11 अक्टूबर 2012 की है । प्रातः 8:00 बजे आरोपी बाला पिता नंदू निवासी ग्राम बावड़ी द्वारा रतलाम बांसवाड़ा मार्ग पर पिकअप वाहन चलाया जा रहा था। वाहन का परमिट व बीमा भी नहीं था और चालक के पास लाइसेंस भी नहीं था । वाहन मालिक लक्ष्मण पिता कनीराम निवासी ग्राम ऐवरिया को भी मामले में दोषी माना गया । वाहन में 70 से 80 सवारी बैठी थी । जो मजदूरी करने ग्राम कोटडा से रतलाम आ रही थे । वाहन चालक बाला की लापरवाही से वाहन पलटी खा गया था जिसमें सभी घायल हो गए थे।
उपचार के दौरान हो गई मौत
वाहन के नीचे दबने से घटनास्थल पर ही मंजू पति नारायण की मौत हो गई थी। घायलों में दो तीन व्यक्तियों के पैर भी टूट गए थे। अस्पताल में उपचार के दौरान मंजू के पिता वजिंग की भी मृत्यु हो गई थी।
सजा के साथ जुर्माना
जिला न्यायालय में द्वितीय सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार खरादी ने आरोपी बाला को भादवि की धारा 279 तथा 337 में छह माह की सजा तथा धारा 338 में 1 वर्ष की तथा धारा 304 ए में 2 वर्ष की सजा सुनाते हुए साढे नौ हजार का जुर्माना भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लगाया। वाहन मालिक लक्ष्मण को विभिन्न धाराओं में साढे तीन हजार का जुर्माना लगाया ।