न्यायालय : हत्या के षड्यंत्र में शामिल आरोपी मोहम्मद शफीक उर्फ बिलाल खान का जमानत आवेदन निरस्त
⚫ मामला चांदनी चौक में चाट व्यवसायी के हत्याकांड का
⚫ पूछताछ में राहुल ने बताया था आरोपी बिलाल का नाम
हरमुद्दा
रतलाम 29 अगस्त। चांदनी चौक में 20 जून को फ्री में चाट खाने से मना करने पर दुकान संचालक ईश्वरलाल कसेरा के साथ हाथापाई कर धारदार हथियारों से हमला किया गया था। जिस कारण उपचार के दौरान ईश्वर लाल कसेरा की मौत हो गई थी।इस मामले में हत्या के षड्यंत्र में शामिल आरोपी मोहम्मद शफीक उर्फ बिलाल खान का जमानत आवेदन मंगलवार को द्वितीय सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार खरादी ने निरस्त कर दिया।
अपर लोक अभियोजक सतीश त्रिपाठी ने हरमुद्दा को बताया कि प्रकरण में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर प्रतीक उर्फ राहुल को गिरफ्तार किया गया था। उसने पूछताछ में आरोपी मोहम्मद शफीक उर्फ बिलाल खान का नाम घटना में शामिल होना बताया था । शफीक ने पूछताछ में अपराध में शामिल होने की बात स्वीकार की थी। इसी आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।
प्रकरण में यह है आरोपी
प्रकरण में आरोपी शफीक खान और बिलाल द्वारा अन्य आरोपीयगण सोनू उर्फ सुनील , देवेश्वर उर्फ छोटू, लकी उर्फ कान्हा , विराज सोनी एवं शिवम परमार के साथ मिलकर ईश्वरलाल कसेरा एवं उसके पुत्र यश कसेरा के साथ मारपीट की थी। प्रकरण में अपार लोक अभियोजक सतीश त्रिपाठी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया। जिस पर न्यायालय ने जमानत आवेदन निरस्त कर दिया ।