वेब पोर्टल हरमुद्दा डॉट कॉम में समाचार भेजने के लिए हमें harmudda@gmail.com पर ईमेल करे मुद्दे की बात : सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वाले की अब नहीं खैर, आरोपी मंत्री ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 153ए, 153बी, 295ए, 298 और 505 के तहत किया अपराध, मंत्री उदयनिधि स्टालिन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के पूर्व मंत्री ने राज्यपाल को लिखा पत्र -

मुद्दे की बात : सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वाले की अब नहीं खैर, आरोपी मंत्री ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 153ए, 153बी, 295ए, 298 और 505 के तहत किया अपराध, मंत्री उदयनिधि स्टालिन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के पूर्व मंत्री ने राज्यपाल को लिखा पत्र

सनातन धर्म में आस्था और विश्वास रखने वालों के खिलाफ नफरत भरा दिया भाषण

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 196 के तहत अभियोजन की मंजूरी

अपमानजनक बयान पहुंचा देश के अनगिनत लोगों तक

सनातन धर्म के विश्वासियों के बीच भय, चिंता, धमकी, असुरक्षा और असहायता का एक दर्दनाक माहौल

हरमुद्दा
दिल्ली, 5 सितंबर।  तमिलनाडु के मंत्री द्वारा सनातन धर्म के प्रति अनर्गल बयान के बाद देशभर में उपजे आक्रोश के चलते वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के पूर्व मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि को पत्र लिखकर मंत्री उदय निधि स्टालिन के खिलाफ मुकदमा चलाने की बात कही है।

पूर्व मंत्री स्वामी ने पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा कि हालिया घटना की ओर आकर्षित करने के लिए लिख रहा हूं, जहां तमिलनाडु राज्य सरकार में एक सेवारत मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म में आस्था और विश्वास रखने वालों के खिलाफ नफरत भरा भाषण दिया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, “जैसे डेंगू, मलेरिया या कोरोना वायरस को खत्म करने की जरूरत है, और सिर्फ विरोध नहीं, हमें सनातन को खत्म करना होगा।” 

अनर्गल बयान देने वाले मंत्री उदयनिधि स्टालिन

इन धाराओं के तहत है अपराध

आरोपी ने भारतीय दंड संहिता के तहत कई अपराध किए हैं, जिनमें भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 153ए, 153बी, 295ए, 298 और 505 के तहत अपराध शामिल हैं।

देश के अनगिनत लोगों को किया प्रभावित

पूर्व मंत्री स्वामी ने स्पष्ट रूप से लिखा कि इस संबंध में, मैं उपरोक्त नामित व्यक्ति के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत शुरू करने का इरादा रखता हूं।  अभियुक्त एक सार्वजनिक हस्ती है, जिसकी व्यापक सार्वजनिक पहुंच, अनुसरण और दर्शक संख्या है।  अभियुक्त द्वारा दिया गया अपमानजनक बयान सफलतापूर्वक लाखों लोगों तक पहुंच गया है, और इसने अनगिनत लोगों को प्रभावित किया है, जिससे सनातन धर्म समुदाय में भय का माहौल पैदा हो गया है, और भी अधिक, क्योंकि अभियुक्त की राजनीतिक पार्टी तमिलनाडु में सत्तारूढ़ सरकार है।  आरोपी के प्रकाशित बयानों ने विशेषकर तमिलनाडु में सनातन धर्म के विश्वासियों के बीच भय, चिंता, धमकी, असुरक्षा और असहायता का एक दर्दनाक माहौल पैदा कर दिया है।

कलंकित करने से बना नफरत का माहौल

आबादी के एक विशेष वर्ग को रूढ़िबद्ध मानने और उसे कलंकित करने से नफरत का माहौल बन गया है जिसका उद्देश्य आक्रामकता पैदा करना और उनके खिलाफ हिंसा और दंगे भड़काना है।  उक्त शिकायत दर्ज करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 196 के तहत आपकी मंजूरी आवश्यक है।

जघन्य अपराध करने वाले आरोपी के खिलाफ चलाया जाए मुकदमा

आपका ध्यान सुब्रमण्यम स्वामी बनाम मनमोहन सिंह, (2012) 3 एससीसी 1 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें अदालत ने अभियोजन के लिए मंजूरी देने के सिद्धांतों को उजागर किया है।  इसलिए, आपसे अनुरोध है कि आप न्याय के हित में और अपने संवैधानिक विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए, सार्वजनिक शांति के खिलाफ विभिन्न जघन्य अपराध करने वाले आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे सकते हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *