फैसला : महिला से गहनों की लूट करने के आरोपी को 6 वर्ष की सजा
⚫ आरोपी को किया है अर्थ दंड से दंडित
हरमुद्दा
रतलाम, 9 सितंबर। जान से मारने की धमकी देकर महिला से गहनों की लूट करने के आरोपी को तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा साहब द्वारा 6 वर्ष की सजा सुनाई। इसके साथ ही अर्थ दंड से भी दंडित किया।
अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने हरमुद्दा को बताया कि फरियादिया हुकली बाई पति उमाजी ने अपने लड़के गवार सिंह के साथ थाना बिलपांक पर एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया था कि वह अपने पति व बेटी के साथ मजदूरी के लिए खाचरोद आई थी, जहां पर उसका पति वापस चला गया।
जान से मारने की दी धमकी और लूट गया जेवर
8 फरवरी 2018 को सुबह 10 बजे एक आदमी मोटरसाइकिल से तीन अन्य महिलाओं को मजदूरी के लिए ले गया, फिर वापस आकर फरियादिया को अपनी मोटरसाइकिल पर मजदूरी के लिए सागोदी मगरे पर ले गया, जहां उसने जान से मारने की धमकी देकर फरियादिया के हाथ के चांदी के कड़े, झुमकी व 1500 रुपए नगद छीनकर यह धमकी दी कि यहां पर चली जा नहीं तो जान से खत्म कर दूंगा। पुलिस द्वारा उक्त प्रकरण में लूट व जान से मारने की धमकी का प्रकरण दर्ज किया गया।
पहचान के बाद हुई कार्रवाई
अनुसंधान के दौरान पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर उसे फरियादिया के गहनों की जपती की गई और फरियादिया से आरोपी की पहचान जेल पर करवाई गई। तत्पश्चात अनुसंधान पूर्ण चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
तर्कों से सहमत होकर सुनाई सजा
न्यायालय अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी को धारा 392 तथा 506 भा द वि में दोषी पाकर लूट में 6 वर्ष का कारावास तथा 500 रुपए जुर्माना तथा जान से मारने की धमकी देने पर 1 वर्ष का कारावास तथा 100 रुपए जुर्माने की सजा तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा द्वारा सुनाई गई अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान द्वारा की गई।