मामला बहुचर्चित पूर्वी चौपड़ा आत्महत्या का : सास, ससुर, ननद की अग्रिम जमानत का आवेदन निरस्त

पूर्वी के परिजनों ने जताई की हत्या आशंका

कोर्ट ने माना गंभीर प्रकृति का अपराध

जमानत याचिका में पूर्वी पर लगाया अन्य से अफेयर का आरोप

पूर्वी की मां, भाई, भाभी के बयान में आरोपियों की सक्रिय भूमिका

हरमुद्दा
रतलाम 28 अक्टूबर। शास्त्री नगर स्थित मकान की तीसरी मंजिल पर 14 अक्टूबर को नव विवाहित पूर्वी चौपड़ा द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी। इस मामले में पूर्वी के परिजनों द्वारा हत्या की आशंका जताई गई थी। पूर्वी चोपड़ा की आत्महत्या के मामले में नामजद आरोपी उसके ससुर, सास व  ननंद द्वारा न्यायालय द्वितीय सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार खरादी के समक्ष अग्रिम जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया । जिसे न्यायालय ने निरस्त कर दिया।

अपर लोक अभियोजक सतीश त्रिपाठी ने हरमुद्दा को बताया की अग्रिम जमानत आवेदन राहुल चौपड़ा, अलका चौपड़ा व चायना चौपड़ा द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसमें यह बताया गया था कि उसका का अफेयर अन्य किसी व्यक्ति के साथ था। इस कारण उसने आत्महत्या कर ली । घटना के समय वह घूमने लोनावाला गए थे।  उनके द्वारा पूर्वी को दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं किया गया है।

पूर्वी की मां, भाई, भाभी के बयान में आरोपियों की सक्रिय भूमिका

पुलिस द्वारा विवेचना में मर्ग जांच के दौरान पूर्वी की मां, भाई व भाभी के बयान लिए गए थे। जिसमें आरोपियों की अपराध में सक्रिय भूमिका पाई गई थी। इसी आधार पर पूर्वी के पति दर्शन चौपड़ा सहित सभी को आरोपी बनाया गया है।

… और जमानत आवेदन कर दिया निरस्त

न्यायालय ने माना कि आरोपी विवेचना को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं। दर्शित अपराध गंभीर प्रकृति का है। मामले की विवेचना अपूर्ण है। इस आधार पर आरोपी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक सतीश त्रिपाठी द्वारा की गई ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *