चुनाव सबक : सार्वजनिक अथवा अतिक्रमण किए गए स्थान पर नहीं खोल सकेंगे अस्थाई कार्यालय
⚫ अस्थाई कार्यालय में एक झण्डा और एक बैनर ही लगा सकेंगे उम्मीदवार
⚫ अस्थाई कार्यालय खोलने के पहले विधिवत अनुमति भी जरूरी
हरमुद्दा
रतलाम 28 अक्टूबर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान सार्वजनिक अथवा निजी संपत्ति पर अतिक्रमण किए गए स्थान पर अस्थाई कार्यालय नहीं खोल सकेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर भास्कर लक्षकार ने बताया कि स्थानीय स्तर पर खोले जाने वाले अस्थाई कार्यालय में केवल एक झण्डा और 4 गुना 8 फीट के आकार का एक बैनर ही लगा सकेगा। अभ्यर्थियों को ऐसे अस्थाई कार्यालय खोलने के पहले विधिवत अनुमति भी प्राप्त करनी होगी।
इन स्थानों पर भी नहीं खोल सकते अस्थाई कार्यालय
निर्वाचन आयोग के मुताबिक अभ्यर्थियों को अस्थाई कार्यालय की अनुमति इस आधार पर दी जा सकेगी कि ऐसा कार्यालय सार्वजनिक या निजी सम्पत्ति पर अतिक्रमण कर नहीं खोला जाएगा। अस्थाई कार्यालय किसी भी धार्मिक स्थान या धार्मिक स्थल के परिसर तथा शैक्षणिक संस्थान और अस्पतालों में भी नहीं खोला जा सकेगा।
मतदान केंद्र के 200 मीटर दायरे में भी नहीं खोल सकेंगे कार्यालय
उम्मीदवार अपना अस्थाई कार्यालय मौजूदा मतदान केन्द्रों से 200 मीटर के दायरे में भी नहीं खोल सकेंगे। निर्वाचन आयोग के मुताबिक अस्थाई कार्यालय में लगाये जाने वाले झण्डे और बैनर में अभ्यर्थी केवल पार्टी का प्रतीक अथवा फोटोग्राफ ही लगा सकेगा।