मतदाताओं को पॉवर : रिश्वत देने, निर्वाचकों को डराने, धमकाने की जानकारी दें टोल फ्री नं 1950 पर
⚫ कार्रवाई के लिए गठित किए गए उड़न दस्ते
⚫ 1 वर्ष तक की सजा
⚫ अर्थ दंड भी
हरमुद्दा
रतलाम, 30 अक्टूबर। मतदाताओं का अधिकार न केवल वोट देना है बल्कि उनका पॉवर यह भी है कि कहीं पर भी कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उदेश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोष देता है या लेता है। मतदाता मामलों की जानकारी शिकायत प्रकोष्ठ के टोल फ्री नम्बर 1950 पर सूचित कर सकता है। आरोपी को एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर भास्कर लक्षकार ने बताया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देता है। वह एक वर्ष तक के करावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय है।
कार्रवाई के लिए गठित किए हैं उड़न दस्ते
उड़न दस्ते रिश्वत देने वाले और लेने वालों दोनों के विरुद्ध मामले दर्ज करने के लिए और ऐसे लोगों के विरूद्ध कारवाई करने के लिए गठित किए गए है।
बिना कुछ लिए करें मतदान
सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति कोई रिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचनकों को डराने एवं धमकाने के मामलों की जानकारी है तो शिकायत प्रकोष्ठ के टोल फ्री नम्बर 1950 पर सूचित कर सकता है।