आचार संहिता का उल्लंघन : मतदान के दिन भी तीन व्यक्ति कर रहे थे चुनाव का प्रचार डेमो मशीन से, प्रचार सामग्री की जब्त
⚫ सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस मौके पर
⚫ पुलिस ने किया तीन लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज
हरमुद्दा
रतलाम, 22 नवंबर। विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमांक 223 आलोट- बड़ावदा में मतदान के दिन 17 नवंबर को करीब 13 बजे तेजाजी मंदिर तिराहा मगरा बडावदा पर.सत्यनारायण झाला निवासी बडावदा,.दिनेश लड्डा निवासी बडावदा और शाहरुख निवासी बडावदा तीनों डेमो मशीन व बैनर के माध्यम से जनता के सामने प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के चुनाव चिह्न प्रदर्शित कर रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और प्रकरण दर्ज कर सामग्री को जब्त किया गया।
पुलिस अधीक्षक रतलाम राहुल कुमार लोढा के निर्देशन में एसडीओपी आलोट सुश्री शाबेरा अंसारी, थाना प्रभारी बड़ावदा रेखा मकवाना, सेक्टर क्रमांक 03 के अधिकारी सहायक उप निरीक्षक दीपक दीक्षित मौके पर पहुंचे।
तीनों कर रहे थे आचार संहिता का उल्लंघन
मौके पर श्री झाला, श्री लड्डा, श्री खान निवासी बड़ावदा के द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पहले अवधि के दौरान उक्त उपकरणों के माध्यम से प्रचार कर रहे थे। जो कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 (ख) के अंतर्गत दण्डनीय था।
तीनों के कब्जे से अलग-अलग डेमो मशीन और बैनर मिले
तीनों के कब्जे से प्रथक- प्रथक तीन डेमो मशीन व पांच बैनर जिस पर प्रेमचंद्र गुड्डु, आटो रिक्शा लिखा हुआ को जब्त कर अपराध क्रमांक 363/2023 धारा 188 भा.द.वि. एवं धारा 126 (ख) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।