मामला गौशाला रोड पर हफ्ता वसूली का : न्यायालय ने माना गंभीर अपराध, आरोपी जीवन की जमानत निरस्त

आरोपी ने की थी नमकीन की दुकान पर तोड़फोड़

कांच तोड़कर कर दिया था दुकानदार को घायल

16 आपराधिक मामले दर्ज हैं आरोपी के खिलाफ

हरमुद्दा
रतलाम 10 जनवरी। गौशाला रोड पर नमकीन की दुकान पर 29 दिसंबर 2023 को जमकर तोड़फोड़ हफ्ता वसूली के रुपए नहीं देने की आरोपी जीवन उर्फ भोला पिता नाथुलाल कटारिया का जमानत आवेदन न्यायालय ने निरस्त कर दिया। आरोपी को 31 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था।

अपर लोक अभियोजक सतीश त्रिपाठी ने हरमुद्दा को बताया कि गौशाला रोड पर विपिन वाघेला निवासी सिद्धि विनायक कॉलोनी नमकीन की दुकान संचालित करते हैं। घटना दिनांक को आरोपी जीवन अपने भाई पंकज और साथी विकास पिता पप्पूलाल के साथ बाइक से दुकान पर गया था । जहां तीनों ने दुकान में तोड़फोड़ कर शराब पीने के लिए रुपए मांगे थे।

कांच तोड़कर कर दिया था दुकानदार को घायल

दुकान में लगा कांच तोड़कर दुकानदार को घायल कर दिया था। पुलिस थाना डीडी नगर द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध भादवि की धारा 327 , 452 , 427, 294, 323 , 506, 34 में मामला पंजीबद्ध  किया गया था।

16 आपराधिक मामले दर्ज हैं आरोपी के खिलाफ

आरोपी जीवन  द्वारा न्यायालय द्वितीय सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार खरादी के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसका विरोध अपर लोक अभियोजक त्रिपाठी द्वारा किया गया। जिसमें बताया कि अपराधी के विरुद्ध 16 आपराधिक मामले पंजीबद्ध है। आदतन अपराधी है। न्यायालय ने जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *