कलेक्टर के निर्देश : सात अवैध कॉलोनी के कॉलोनाइजरों पर होगी एफआईआर
⚫ कार्रवाई करने के लिए एसडीएम अधिकृत
हरमुद्दा
रतलाम 05 मार्च। जिले के जावरा क्षेत्र में 7 अवैध अवैध कॉलोनियों के कॉलोनाइजरों पर एफ.आई.आर. लिए कलेक्टर श्री भास्कर लाक्षाकार द्वारा निर्देशित किया गया है। इसके लिए एसडीएम जावरा को अधिकृत किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र से जुडी सात अवैध कॉलोनी विकासकर्ताओं के द्वारा स्वयं की आधिपत्य की भूमियों के टुकड़े कर विक्रय किए जाने से अवैध कालोनी विकसित किया जाना पाया गया है।
जिन कॉलोनाइजरों के विरुद्ध एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं उनमें जावरा के सुनील कुमार, बाबू शाह, हिम्मत सिंह आंजना निवासी ग्राम कामलिया, जावरा के अनिल कुमार, ग्राम नांदलेटा के सिकंदरसिंह, रतलाम के सुभाषचंद्र, जावरा के नूर खां तथा नादिर शाह शामिल है। कॉलोनाइजरों की भूमियों के संबंध में एसडीएम जावरा को उक्त भूमि स्वामियों के भूमि के सर्वे क्रमांकों के भू अभिलेख के कालम क्रमांक 12 में अवैध कॉलोनी की भूमि दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला पंजीयन रतलाम तथा उप पंचायत जावरा को भूमियों के क्रय-विक्रय पर रोक लगाने हेतु निर्देशित किया गया है। उपसंचालक ग्राम तथा नगर निवेश को आवासीय, व्यावसायिक अधिन्यास मानचित्र के अनुमोदन पर रोक लगाई जाने तथा संबंधित ग्राम पंचायत के सचिवों को आवासीय या व्यावसायिक निर्माण आदि की अनुमति पर रोक लगाने के लिए निर्देशित किया गया है।