रिश्वतखोर अजाक डीएसपी को चार साल सश्रम कारावास, सात साल में फैसला, आरोपी को भेजा जेल
हरमुद्दा
रतलाम,24 जुलाई। भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए जाने पर बुधवार शाम रतलाम में अजाक डीएसपी टू रहे सीताराम माली को कोर्ट ने चार साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। भ्रष्टाचार निवारण अधिनिनियम के विशेष न्यायाधीश राजेन्द्र दक्षिणी ने आरोपी को 7 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड नही भरने पर उसे 2 माह का सश्रम कारावास अतिरिक्त भुगतना पड़ेगा।
उपसंचालक अभियोजन एसके जैन ने बताया कि लोकायुक्त निरीक्षक दिनेश पटेल के नेतृत्व वाले दल ने 17 दिसम्बर 2013 को अजाक डीएसपी सीताराम माली को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ चिकलाना के रामप्रहलाद पाटीदार ने शिकायत की थी। शिकायत के मुताबिक रामप्रहलाद के बेटे विकास के खिलाफ कालूखेड़ा पुलिस ने दिलीप की रिपोर्ट पर मारपीट और छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया था। इसकी विवेचना अजाक डीएसपी को दी गई थी। इस प्रकरण में धाराएं कम करने, गिरफ्तारी के बाद मारपीट नहीं करने और जमानत में सहयोग के लिए आरोपी डीएसपी ने 50 हजार रुपए मांगे थे। बाद में वे 20 हजार रुपए लेने को राजी हो गए थे। 17 दिसम्बर 2013 सुबह रामप्रहलाद रिश्वत के 20 हजार रुपए देने आरोपी के ऑफिस गया था। आरोपी ने तब चालाकी बरतते हुए रुपए टेबल पर रखवा लिए और उसके ऊपर फाइल और कैप रख दी थी। लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर 25 हजार के मुचलके पर रिहा कर दिया था। प्रकरण में सुनवाई पूरी होने के बाद माली को भ्रष्टाचार निवारण अधिनिनियम की धारा 13(2)के तहत दोषी करार दिया गया। बुधवार को चार साल कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाने के बाद कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया गया।