फैसला : रिश्वतखोर शिक्षा अधिकारी को 4 साल की सजा, भेजा जेल
⚫ निजी स्कूल की मान्यता निरस्त करने की धमकी देकर ली 15,000/- रुपए की रिश्वत
⚫ 2,000 रुपए का अर्थदण्ड
⚫ मामला 2019 का
हरमुद्दा
रतलाम, 30 जुलाई। जिला शिक्षा कार्यालय के तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर चौहान पिता खेमराज चौहान (62) को विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) आदित्य रावत ने 4 साल के सश्रम कारावास से दंडित किया गया। साथ ही ₹2000 का अर्थ दंड भी दिया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक /सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कृष्णकांत चौहान द्वारा की गई।
जिला अभियोजन अधिकारी जिला रतलाम गोविन्द प्रसाद घाटिया एवं अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी विजय पारस ने बताया गया कि 02 मई 2019 को आवेदक सुखदेव पांचाल पिता रामचन्द्र पांचाल, उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम बन्नाखेडा, तहसील जावरा जिला रतलाम ने लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में उपस्थिति होकर एक लिखित शिकायत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें बताया कि मैं साई पब्लिक हाई स्कूल के नाम से बन्नाखेडा तहसील जावरा में विगत 05 वर्षो से संचालन करता हूं। मैने अपने स्कूल में दिलीपसिंह के तीनों बच्चे निर्मलसिंह, निकिता एवं नरेन्द्र सिंह को प्रवेश दिया था। प्रवेश के समय पालक द्वारा लिखित में आवेदन पत्र दिया गया था कि कुछ समय बाद टीसी व मार्कशीट की फोटोकॉपी जमा करना दूंगा।
पूर्व स्कूल संचालक ने टीसी देने से कर दिया मना
पालक द्वारा लिखित में आवेदन देने के कारण बच्चों को स्कूल में प्रवेश देना अनिवार्य था। लेकिन अभी तक पालक के द्वारा टीसी व मार्कशीट की फोटोकॉपी जमा नहीं कराई गई है और पालक द्वारा कहा गया है कि पूर्व में मेरे बच्चे सनसाईन स्कूल कुचडोद जिला मन्दसौर में अध्ययनरत थे। सनसाईन स्कूल कुचडोद के संचालक प्रकाश जैन निवासी मन्दसौर ने बच्चे के पालक को टीसी व मार्कशीट देने से मना कर दिया। पालक द्वारा कई बार स्कूल में जाकर निवेदन करने पर भी टीसी व मार्कशीट नहीं दी।
सनसाईन के संचालक प्रकाश जैन ने मेरे खिलाफ कर दी शिकायत रतलाम जिला शिक्षा अधिकारी को
इस संबंध में बच्चे के पालक दिलीपसिंह ने जिला शिक्षा अधिकारी मन्दसौर को भी लिखित में आवेदन दिया था। किन्तु जिला शिक्षा कार्यालय मन्दसौर का कोई जवाब नहीं मिला। सनसाईन स्कूल कुचडोद के संचालक प्रकाश जैन ने जिला शिक्षा कार्यालय रतलाम में मेरे खिलाफ शिकायत कि जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी जिला रतलाम रामेश्वर चौहान ने मेरे स्कूल की मान्यता निरस्त करने की धमकी देकर मुझसे 50,000 रुपए रिश्वत की मांग की। इस पर उप पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह ठाकुर विपुस्था लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन ने रिश्वत की मांग की जाने की पुष्टि की जाने के लिए मुझे रिश्वत संबंधी वार्तालाप को गोपनीय रूप से रिकॉर्ड करने के लिए शासकीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर दिया।
जिला शिक्षा कार्यालय रतलाम में 15000 की रिश्वत लेते हुए किया था ट्रेप
आरोपी रामेश्वर चौहान और आवेदक सुखदेव पांचाल के मध्य हुई रिश्वत संबंधी बातचीत की रिकॉर्डिंग कराई गई। आवेदक द्वारा आरोपी रामेश्वर चौहान से रिश्वत की राशि कम करने हेतु कहा गया तो वह मुझसे 15000/- रूपए की रिश्वत की राशि लेने के लिए राजी हो गया। तत्पश्चात रिश्वत की मांग प्रमाणित पाए जाने पर, विधिवत ट्रैप कार्रवाई 6 मई 2019 को कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला रतलाम में आरोपी रामेश्वर चौहान को आवेदक सुखदेव पांचाल से 15000/- रुपए रिश्वत लेते हुऐ लोकायुक्त के उप पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह ठाकुर के द्वारा ट्रेप किया गया।
तो घोल का रंग हो गया गुलाबी
आरोपी के सामने की टेबल पर रखे रुपए उठाए और गिने तो 500-500 रुपए के 30 नोट कुल 15,000/- रुपए थे। इन करेंसी नोटो के नंबरों का मिलान किए जाने पर ये नोट वही नोट पाए गए, जो लोकायुक्त कार्यालय में फिनाफ्थीलीन पावडर लगाकर आवेदक सुखदेव पांचाल की जेब में रखवाए गए थे। मौके पर आरोपी रामेश्वर चौहान के हाथों को सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया।
चौहान को भेजा गया जेल
विवेचना में अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन द्वारा आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र 27 सितंबर 2022 को विशेष न्यायालय रतलाम में प्रस्तुत किया गया था। जिसमें विशेष न्यायालय रतलाम द्वारा आरोपी रामेश्वर चौहान पिता खेमराज चौहान, उम्र 62 वर्ष तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला रतलाम को दोषसिद्ध किया गया। चौहान को जेल भेजा गया।