रिश्वतखोर को सजा : रिश्वत लेने वाले जिला कार्यक्रम प्रबंधक राहुल जैन व प्रभारी जिला लेखा प्रबंधक नवीन अग्रवाल को तीन-तीन साल की सजा
⚫ मामला वेतन के भुगतान का
⚫ दोनों को अर्थ दंड से भी किया दंडित
हरमुद्दा
शाजापुर, 24 दिसंबर। विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जिला शाजापुर मुकेश रावत द्वारा आरोपी जिला कार्यक्रम प्रबंधक राहुल जैन व प्रभारी जिला लेखा प्रबंधक नवीन अग्रवाल को तीन साल की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही अर्थ दंड से दंडित भी किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी एवं विशेष लोक अभियोजक सचिन रायकवार ने हरमुद्दा को बताया कि 05 फरवरी 2020 को एवं इसके पूर्व जिला कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई शाजापुर में आरोपी राहुल जैन ने जिला कार्यक्रम प्रबंधक के पद पर पदस्थ रहते हुए तथा आरोपी नवीन अग्रवाल ने जिला लेखा प्रबंधक के पद पर पदस्थ रहते हुए, आवेदक लालसिंह परमार जिला सूचना शिक्षा संचार सलाहाकार, से उसके माह अक्टूबर 2019 से जनवरी 2020 तक के वेतन के भुगतान के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की । तत्पश्चात 10 फरवरी 2020 को दिन के लगभग 12:30 बजे से 01:30 बजे के मध्य, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शाजापुर के अन्दर स्थित जिला कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई कक्ष में माह अक्टूबर 2019 से जनवरी 2020 तक के वेतन के भुगतान के लिए आवेदक लालसिंह परमार से 20,000 रुपए रिश्वत राशि प्राप्त की। आरोपी ने आवेदक लालसिंह परमार से उसके उक्त वेतन के भुगतान के लिए 20,000 रुपए रिश्वत की मांग करने तथा उक्त रिश्वत राशि प्राप्त करने का षडयंत्र भी एक दूसरे के साथ रहकर किया था।
लोकायुक्त ने प्रकरण प्रस्तुत किया न्यायालय में
लोकायुक्त पुलिस उज्जैन के द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान विशेष न्यायालय शाजापुर में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी सचिन रायकवार, विशेष लोक अभियोजक जिला शाजापुर द्वारा की गई।
तर्कों से सहमत होते हुए सुनाई सजा
न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक सचिन रायकवार के द्वारा लिखित अंतिम तर्क भी प्रस्तुत किए। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए राहुल जैन पिता ए सी जैन उम्र 47 वर्ष तत्कालीन जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई शाजापुर निवासी बी 37 एलएनसीटी इन्दौर एवं नवीन अग्रवाल पिता राजेन्द्र कुमार अग्रवाल उम्र 37 वर्ष तत्कालीन प्रभारी जिला लेखा प्रबंधक, जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई शाजापुर निवासी मेन मार्केट बोडा पचोर जिला राजगढ को धारा 7 भ्र.नि.अधि. 1988 में तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास और 10,000-10,000 रुपए के अर्थदण्ड एवं भादवि की धारा 120 बी में 6-6 माह के कारावास और 1000-1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।