फैसला : सोना चांदी व्यापारी प्रियेश शर्मा से ₹900000 की एवं सोने के गहनों की लूट करने वाले 12 आरोपियों को 7 वर्ष की कारावास

खतरनाक हथियार के साथ की डकैती
13 में से एक आरोपी गज्जू उर्फ गजेंद्र डोडिया की हो चुकी हत्या
अर्थ दंड की भी सुनाई सजा
मामला जनवरी 2022 का
हरमुद्दा
रतलाम 28 मार्च। खतरनाक हथियार के साथ ग्राम करमदी आम रोड पर सोना चांदी व्यापारी प्रियेश शर्मा से ₹900000 की एवं सोने के गहनों की लूट करने वाले 12 आरोपियों को सप्तम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव ने 7 वर्ष की कारावास एवं अर्थ दंड की सजा सुनाई। प्रकरण में 13 में से एक आरोपी की हत्या हो चुकी है। प्रकरण में पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने की।

अतिरिक्त लोक अभियोजन संजीव सिंह चौहान ने हरमुद्दा को बताया कि 31 जनवरी 2022 की रात्रि करीब 11:15 पर करमदी आम रोड पर फरियादी प्रियेश शर्मा धार से वापस ग्राम करमदी जैन मंदिर के पास पहुंचा था, तब आम रोड पर एक ग्रे सिल्वर रंग की स्विफ्ट डिजायर जैसी दिखने वाली गाड़ी आई और फरियादी की स्विफ्ट कार को रोक लिया। फरियादी प्रियेश शर्मा ने पीछे देखा तो एक मेहरून रंग की होंडा अमेज जैसी गाड़ी भी पीछे खड़ी थी। आगे वाली गाड़ी में से तीन-चार लोगों उतरे जिनके हाथ में लकड़ी थी। उन लोगों ने आते ही फरियादी की गाड़ी में मारकर कांच फोड़ दिए और इसकी साइड की कार का फाटक खोलकर मां बहन की गालियां देते हुए गोल्ड रंग का पिस्टल पिस्तौल दिखाकर बोले की गाड़ी में क्या है? और उसकी कार की सीट के आगे उसके पास में रखा कला बैग जिसमें करीब नौ लाख रुपये नगदी, गहने व पहचान के दस्तावेज रखे थे, उन्हें लूटकर आरोपी ग्राम करमदी की तरफ भाग गए थे।
परिजनों को सूचना देने के बाद थाना माणक चौक में दर्ज करवाई रिपोर्ट
फरियादी द्वारा यह बताया था कि वह लूटपाट करने वालों की कदकाठी देखकर सामने आने पर उन्हें पहचान लेगा। फरियादी ने घर जाकर अपने भाई रितेश एवं परिवार के लोगों को घटना की जानकारी दी। थाना माणक चौक में मौखिक सूचना दिए जाने पर अपराध क्रमांक 42 / 2022 धारा 392, 341 294 ,427, 34 भादवि अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट का पंजीयन किया गया।
सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र से पहुंचे आरोपियों तक
माणक चौक थाना प्रभारी अनुराग यादव सी सी टी वी फुटेज वे मुखबिर तंत्रो से जानकारी प्राप्त होने पर आरोपी अजय उर्फ अज्जू, यशवंत उर्फ युग, कार्तिक उर्फ शैलू, मोहित, तरुण, सुनील उर्फ श्याम, कुलदीप, नारायण उर्फ डेविड, विशाल, पंकज, कान्हा उर्फ जितेंद्र ओर गजेंद्र डोडिया को गिरफ्तार किया था। आरोपीगण द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर उनसे कुल 8,66000 रुपए व सोने का कंगन, गठन में प्रयुक्त 2 कार, मोटर सायकल, पिस्टल जिंदा कारतूस, लाठी डंडे जब्त किए।
प्रकरण में थे 13 आरोपी शामिल
प्रकरण में कुल 13 आरोपियों के शामिल होने से 395,397,120B IPC व 25 ,27 आर्म्स एक्ट के इजाफा कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। अनुसन्धान में विवेचक थाना प्रभारी अनुराग यादव द्वारा सीसीटीवी फुटेज, अपराध में उपयोग में लाए गए वाहनों का जीपीएस डेटा संकलित किया गया था जिसके आधार घटना में प्रयुक्त वाहनों का घटना के समय घटना स्थल पर उपस्थित होना व घटना करके करमदी रोड तरफ भागने की पुष्टि हुई थी। सीसीटीवी फुटेज में फरियादी की कार व आरोपियों की कार दिखाई दी थी।
एक आरोपी की हो चुकी है हत्या
एक आरोपी गज्जू उर्फ गजेंद्र डोडिया की हत्या हो जाने से अभियोग पत्र में उसके नाम के आगे मृत लिखा गया है।
शेष 12 आरोपियों का विचारण सप्तम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव के न्यायालय में किया गया जिसमें अभियोजन द्वारा 13 साक्षियों के कथन एवं महत्वपूर्ण साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी।
पहचानने से इनकार किया आरोपियों को
फरियादी द्वारा अपने साथ लूट होना स्वीकार किया परंतु न्यायालय में आरोपियों पहचानने से इनकार किया था। जो 8,66,000/ रुपये व सोने का कंगन आरोपियों से जब्त हुए थे, उन्हें फरियादी ने अपना बताते हुए सुपुर्दगी में प्राप्त कर लिया।
खतरनाक हथियार के साथ की डकैती
न्यायालय में अभियोजन द्वारा अपनी साक्ष्य व तर्क के माध्यम से अपने मामले को संदेह से परे साबित किया जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपीगण को फरियादी प्रियेश शर्मा के साथ ख़तरनाक हथियार के साथ डकैती करते हुए रुपये व गहनों की लूट करने का दोषी पाया।
सप्तम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव द्वारा आरोपियों को सजा सुनाई।

इनको दी गई सजा
1- अजय उर्फ अज्जू जाट पिता राजेश जाट आयु- 24 वर्ष निवासी ग्राम मूंदड़ी जिला रतलाम
2- कार्तिक उर्फ शैलू पिता रामप्रसाद पाटीदार आयु-22 वर्ष निवासी- चमरिया नाका रतलाम
3- कान्हा उर्फ जितेंद्र पिता भवरलाल जाट आयु-20 वर्ष निवासी-ग्राम मूंदड़ी जिला रतलाम
उपरोक्त तीनो आरोपियों को धारा 397 भादवी में 7 वर्ष धारा 25,27 आर्म्स एक्ट में 3 वर्ष तथा कुल 1000-1000 रुपये का जुर्माना ।
4- मोहित पिता राजेश राठौड़ 25 वर्ष निवासी- मालिकुआ रतलाम
5- यशवंत उर्फ युग पिता राकेश शर्मा 20 वर्ष निवासी बालाजी नगर रतलाम
6- तरुण पिता कमल पडियार 21 वर्ष निवासी होमगार्ड कालोनी रतलाम
7- सुनील उर्फ श्याम पिता भगीरथ मचार 22 वर्ष निवासी होमगार्ड कालोनी रतलाम
8-भावेश पिता ललित द्विवेदी 30 वर्ष निवासी विचलवास रतलाम
9- कुलदीप पिता दिनेश जाट 22 वर्ष निवासी ग्राम धमोत्तर जिला रतलाम
10- नारायण उर्फ डेविड पिता रमेश धाकड़ 21 वर्ष निवासी- बांगरोद जिला रतलाम
11- विशलबपित कन्हैयालाल धाकड़ 21 वर्ष निवासी बांगरोद जिला रतलाम
12- पंकज पिता भगत जाट 20 वर्ष निवासी- ग्राम ढिकवा जिला रतलाम को धारा 397 भादवी में 7 वर्ष का कारावास ओर 500-500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
तीन आरोपी निकले निर्णय के समय
3 आरोपी अजय उर्फ अज्जू, तरुन पड़ियार,कान्हा उर्फ जितेंद्र निर्णय के समय न्यायालय से निकल गए जिनके विरुद्ध गिरफ्तारी जारी कर संबंधित थाने को तीनों आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने हेतु आदेशित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान द्वारा की गई।