दो हजार के नकली नोट से किराया देने के मामले में आरोपी को जमानत, किराएदारी का विवाद आया सामने

हरमुद्दा
रतलाम,16 सितंबर। न्यायालय ने माणकचौक थाने में दर्ज धोखाधड़ी के प्रकरण में 2 हजार के नकली नोट से मकान मालिक को किराया देने के आरोपी को जमानत प्रदान कर दी है। आरोपी को 20 हजार रुपए की जमानत और मुचलके प्रस्तुत करने पर छोड़े जाने के आदेश दिए गए हैं।

अभिभाषक गिरीश चौबे एवं सतीश पाटीदार ने बताया कि आदर्श गुरु कल्याण नगर निवासी नाथूलाल पिता शंकरलाल पाटीदार ने सैनिक कॉलोनी रतलाम स्थित मकान में रहने वाले किराएदार बबलू उर्फ बम पिता हीरादास बैरागी के विरुद्ध माणकचौक थाने में किराया बकाया होने पर नकली नोट देकर धोखाधड़ी करने की शिकायत की थी। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध 417, 420, 448, 489ई, 294, 190 एवं 506 के तहत प्रकरण दर्ज उसे गिरफ्तार कर लिया था।
पुलिस ने आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजयसिंह के समक्ष पेश किया गया, जहां उसे जमानत पर छोड़ने का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जमानत आवेदन में कहा गया कि आरोपी के विरुद्ध झूठा प्रकरण दर्ज किया गया है। फरियादी मकान मालिक और आरोपी किराएदार के बीच मकान खाली करने के लिए विवाद चल रहा है। इस संबंध में 7 सितंबर को ही पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत की गई थी। इसकी रंजिश के चलते मकान मालिक ने किराएदार पर झूठा प्रकरण दर्ज करवा दिया। न्यायालय ने आरोपी के अधिवक्ताओं के तर्को से सहमत होते हुए उसे इसी दिन जमानत पर रिहा करने के आदेश प्रदान किए।

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