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जिले के नगरीय क्षेत्रों में अनाधिकृत रूप से लगाए गए विज्ञापन होर्डिंग फ्लेक्स इत्यादि हटाए जाएंगे: कलेक्टर

हरमुद्दा
रतलाम, 3 नवंबर। शासन द्वारा लिए गए निर्णय के पालन में जिले में शीघ्र ही नगरीय क्षेत्रों में बगैर अनुमति, अनाधिकृत रूप से लगाए गए विज्ञापन, होर्डिंग्स, फ्लेक्स, बैनर, पोस्टर, कटआउट इत्यादि हटाए जाएंगे। इसके लिए नगरीय क्षेत्रों में दल गठन किया जा रहा है जो शासन के निर्देशानुसार कार्रवाई करेगा। इस संबंध में कलेक्टर रुचिका चौहान द्वारा रविवार को एक बैठक आयोजित कर मध्यप्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम एवं संपत्ति विरूपण अधिनियम की जानकारी दी गई।

यह थे मौजूद

बैठक में महापौर डॉ. सुनीता यार्दे, जिला पंचायत उपाध्यक्ष डीपी धाकड़, राजेश भरावा, जाफर हुसैन, राजेंद्रसिंह लुनेरा, नगर निगम सभापति अशोक पोरवाल, पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, अपर कलेक्टर जमुना भिड़े, विभिन्न वार्डों के पार्षदगण, रतलाम शहर, रतलाम ग्रामीण तथा आलोट के एसडीएम जिले के तहसीलदारगण, शहर के प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित थे।

सात दिन में हटाने की जिम्मेदारी संबंधित नगर पालिका अधिकारी की

कलेक्टर चौहान ने बैठक में बताया कि अगले 7 दिनों में जिले के नगरीय निकायों में वे भी फ्लेक्स, पोस्टर बैनर, होर्डिंग्स इत्यादि हटा दिए जाएंगे जो बगैर अनुमति के लगाए गए हैं। इसकी जिम्मेदारी संबंधित नगरपालिका अधिकारी की होगी। अनाधिकृत रूप से लगाए जाने वाले विज्ञापन, होर्डिंग्स इत्यादि पर अर्थदंड लगाया जाएगा। उसके बाद पुनः लगाने पर और कड़ी कार्रवाई होगी। इसकी मानिटरिंग में लापरवाही करने वाले नगर पालिका अधिकारी के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।

होती है दुर्घटनाएं

कलेक्टर ने कहा कि शासन द्वारा यह निर्णय इसलिए लिया गया है कि बगैर प्लानिंग लगाए जाने वाले विज्ञापन, होर्डिंग्स, पोस्टर इत्यादि के कारण सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, यातायात बुरी तरीके से बाधित होता है। आमजन की सुरक्षा खतरे में होती है, शहर का सौंदर्य विकृत होता है।कलेक्टर द्वारा नगर निगम रतलाम सहित जिले के सभी नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वह अपने शहर में, कस्बे में बैठकें आयोजित कर उन स्थानों को चिह्नित कर ले, जहां विज्ञापन लगाने, होर्डिंग लगाने की अनुमति दी जा सकती है। यह कार्य आगामी 3 दिनों में किया जाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही संपत्ति विरूपण अधिनियम भी क्रियान्वित किया जाएगा। सभी एसडीएम को इस अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया।

दल का गठन करें तत्काल

बैठक में कलेक्टर ने अपर कलेक्टर श्रीमती भिड़े को निर्देशित किया कि नगर निगम रतलाम क्षेत्र में कार्रवाई की जाने के लिए दलों का गठन तत्काल किया जाए। इसके साथ ही जिले के सभी एसडीएम अपने क्षेत्राधिकार के नगरी निकायों में दलों का गठन कर उनकी ड्यूटी लगाएंगे। कलेक्टर ने नगर निगम के अधिकारी को निर्देशित किया कि शहर में विज्ञापन एजेंसियों के संचालकों द्वारा अपने विज्ञापन बोर्ड लगाए जाने के लिए किए गए आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई कर स्थान आवंटित किए जाएं। यदि ऑनलाइन कार्रवाई में तकनीकी परेशानी आ रही है तो ऑफलाइन कार्य करें या सिंगल विंडो स्थापित करें।

सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल पर होगी कड़ी कार्रवाई

कलेक्टर ने शासन के निर्देश अनुसार सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल पर लगाई गई रोक पर चर्चा करते हुए कहा कि अभी इस संबंध में जिले में वातावरण निर्माण कार्य किया जा रहा है, लोगों को समझाईश दी जा रही है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल को हतोत्साहित किए जाने के लिए जो भी ठोस कार्रवाई होगी, वह की जाएगी। कलेक्टर ने सभी से इस संबंध में सहयोग की अपील भी की कि वे लोगों को सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने के लिए समझाएं।

धारा 144 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों की दी जानकारी

कलेक्टर ने जनसामान्य के हित लोक शांति बनाए रखने के लिए जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों की जानकारी देते हुए बताया कि जिले की सीमा में कोई भी व्यक्ति अथवा संप्रदाय या समूह राजनीतिक दल जिले के संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी से 24 घंटे पूर्व वैधानिक अनुमति प्राप्त किए बगैर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करेगा। उक्त बिंदु व्यक्तिगत आयोजनों जैसे कि जन्म, वर्षगांठ, विवाह, धार्मिक आयोजन इत्यादि पर लागू नहीं होगा। साथ ही रतलाम जिले में सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी सभा, धरना, रैली, प्रदर्शन, बंद, शोभायात्रा, चल समारोह आदि धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं अन्य अवसरों पर जिसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्ति शामिल हो, बिना संबंधित थाना प्रभारी, नगर पुलिस अधीक्षक या अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की सहमति उपरांत संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी के अनुमति प्राप्त किए बिना आयोजित नहीं किए जा सकेंगे।

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