अयोध्या पर आने वाले संभावित फैसले से नहीं होगा आम जनता पर प्रतिकूल प्रभाव: कलेक्टर
🔳 सुप्रीम कोर्ट के संभावित फैसले को लेकर हुई शांति समिति की बैठक
हरमुद्दा
शाजापुर, 05 नवंबर। अयोध्या प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के संभावित फैसले को दृष्टिगत रखते हुए मंगलवार जिला प्रशासन द्वारा शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी समुदाय के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कलेक्टर डॉ. वीरेन्द्र सिंहरावत ने सभी से अपील की कि संभावित फैसले से जिले के नागरिकों पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। सभी नागरिक शांति एवं सद्भाव के साथ फैसले को स्वीकार करेंगे।यह थे बैठक में मौजूद
बैठक में पुलिस अधीक्षक पंकज श्रीवास्तव, शुजालपुर अनुविभागीय अधिकारी विवेक कुमार, अपर कलेक्टर मंजूषा विक्रांत राय, डिप्टी कलेक्टर वीपी सिंह एवं जूही गुप्ता, एसडीओपी एके उपाध्याय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और शांति समिति के सदस्यगण उपस्थित थे।
शांति एवं सद्भाव बनाए रखने का आह्वान
कलेक्टर डॉ. रावत ने सभी सदस्यों से कहा कि वे नागरिको के बीच में शांति एवं सद्भाव कायम रखने में सहयोगी बने। आने वाले निर्णय से जिले के नागरिकों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि समिति सदस्यों द्वारा दिये गये सुझाव एवं संदेशो पर विचार किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सभी नागरिक प्रशासन द्वारा भारतीय दण्ड विधान की धारा 144 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों का पालन करेंगे। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है। कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक संदेशों या फोटो-वीडियो को फारवर्ड या प्रसारित न करें। अनजान व्यक्तियों को किराये से मकान नहीं दें। होटल धर्मशाला या लॉज के संचालक बिना पहचान के किसी भी व्यक्ति को ठहरने की अनुमति न दें। नगरीय क्षेत्रों में हाल ही में राज्य शासन द्वारा शासकीय संपत्तियों पर पोस्टर्स के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया गया है। बिना अनुमति किसी भी प्रकार के पोस्टर नहीं लगाए जा सकते हैं। साथ ही मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम का भी पालन नागरिकगण करें।
अशांति फैलाने वालों के विरुद्ध होगी सख्त कार्रवाई
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री श्रीवास्तव ने कहा कि सोशल मीडिया सहित अन्य संचार के माध्यमों का उपयोग लोगां के बीच शांति एवं सद्भाव के प्रसार के लिए किया जाना चाहिये। उन्होंने कहा कि अशांति फैलाने या गैर कानूनी कार्य करने वाले असामाजिक तत्वों के विरूद्ध सख्ती के साथ कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन हर परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार है। प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन सभी नागरिक करें। धरना, प्रदर्शन, जुलूस या रैली बिना अनुमति के नहीं निकालें। जो भी व्यक्ति जुलूस या रैली का आयोजन करेगा। उसे अनुमति प्राप्त करने के साथ ही शपथ-पत्र भी देना होगा। बिना अनुमति के जुलूस, धरना या रैली निकालने पर सख्त कार्रवाई होगी। माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालो एवं उन्हे मदद करने वालों को भी चिह्नित किया जाएगा। बाण्डओवर किए गए व्यक्ति किसी भी प्रकार की अपराधिक गतिविधियों से दूर रहें अन्यथा उन्हे जेल भेजने की कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर श्री मनीष सोनी एवं अन्य ने कंस वधोत्सव, गुरुनानक जयंती, देवउठनी ग्यारस आदि त्यौहारो की जानकारी दी। वही काजी एहसानउल्लाह, पूर्व पार्षद रफीक आदि ने मिलाद-उन-नबी के जुलूस एवं अगले दिन होने वाले मुशायरे की जानकारी दी।
जो निर्णय आएगा वह हम सभी के लिए होगा मान्य : काजी एहसानउल्लाह
काजी एहसानउल्लाह ने कहा कि अयोध्या प्रकरण में आने वाला फैसला राष्ट्र से जुड़ा मसला है। हम सब राष्ट्र प्रेमी है। जो भी निर्णय आयेगा, हम सबके लिए मान्य होगा। पूर्व विधायक पुरूषोत्तम चन्द्रवंशी ने अफवाहों से सावधान रहने और अफवाह फैलने से रोकने का अनुरोध किया। इस अवसर पर अन्य सदस्यों द्वारा भी संबोधित किया गया। शांति समिति में सदस्य के रूप में मुख्य रूप से नगर पालिका उपाध्यक्ष मनोहर विश्वकर्मा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रदीप चन्द्रवंशी, पार्षद मूसा खान व राजेश पारछे श्री आशुतोष शर्मा, सचिन पाटीदार, रामू सर्राफ, संतोष जोशी, साजिद अली वारसी, अधीक्षण यंत्री आबिद शेख, सीएमओ भूपेन्द्र दीक्षित सहित शांति समिति के अन्य सदस्यगण मौजूद थे।
मास्टर्स ट्रेनर्स के लिए प्रशिक्षण
शाजापुर, 5 नवंबर। कलेक्टर डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों के सत्यापन हेतु 667 दलों का गठन किया गया है। गठित दलों को एम-शिक्षा मित्र एप्प का विकासखण्ड स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके लिए मास्टर्स ट्रेनर्स बनाए गए है। इन मास्टर ट्रेनर्स को जिला सूचना विज्ञान अधिकारी मनीष खत्री द्वारा 6 नवंबर को दोपहर 2.00 बजे पोलिटेक्निक महाविद्यालय शाजापुर में प्रशिक्षण दिया जाएगा।उल्लेखनीय है कि राज्य शासन के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत शाजापुर जिले के 127334 पात्रता पर्ची धारी परिवारों की पात्रता का डोर-टू-डोर सत्यापन कराया जाना है।