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स्कूली क्षेत्रों को बनाया जाएगा तंबाकू मुक्त परिसर : सीएमएचओ

🔳 जिला तम्‍बाकू नियंत्रण समिति की बैठक संपन्‍न

हरमुद्दा
रतलाम, 11 नवंबर। रतलाम जिले की शासकीय, अशासकीय, अर्द्वशासकीय शैक्षणिक संस्‍थाओं शासकीय, अशासकीय, अर्द्वशासकीय को तम्‍बाकू मुक्‍त बनाया जाना है। यह बात सीएमएचओ डॉ प्रभाकर नानावरे ने बताई। डॉ. ननावरे कलेक्‍टोरेट सभाकक्ष में कलेक्‍टर रुचिका चौहान की अध्‍यक्षता में जिला तम्‍बाकू नियंत्रण समिति की जिला स्‍तरीय समिति की बैठक में बोल रहे थे।

दल बनाकर तत्काल कार्रवाई करें : कलेक्टर

कलेक्‍टर ने इस संबंध में तत्काल दल गठित करके नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बैठक में तम्‍बाकू नियंत्रण कानूनों की जानकारी देते हुए बताया गया कि धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्‍थानों पर धुम्रपान करने पर 200 रुपए तक का जुर्माना करने का प्रावधान है । धारा 5 के अंतर्गत तम्‍बाकू उत्‍पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध है । धारा 6 ( अ) के अनुसार अवयस्‍कों को तम्‍बाकू उत्‍पादों के विक्रय पर प्रतिबंध है । धारा 6 (ब) के अनुसार शैक्षणिक संस्‍थाओं के 100 गज के दायरे में तम्‍बाकू उत्‍पादों के विक्रय पर प्रतिबंध है । धारा 7 के अनुसार सभी तम्‍बाकू उत्‍पादों पर स्‍वास्‍थ्‍य संबंधी विर्नीदिष्‍ट चेतावनी अनिवार्य रूप से अंकित होना प्रावधानित है।

कार्रवाई कर टीएल बैठक में दें रिपोर्ट

कलेक्‍टर ने वैधानिक कार्यवाही करते हुए इसकी रिपोर्ट टीएल बैठक में प्रस्‍तुत करने के निर्देश दिए हैं। एसपी गौरव तिवारी ने चालानी कार्यवाही हेतु स्‍वास्‍थ्‍य विभाग को रसीद बुक उपलब्‍ध कराने के निर्देश दिए है। स्‍कूलों में निर्धारित प्रारूप अनुसार फ्लेक्स, बैनर लगवाने के लिए निर्देशित किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी को नियमानुसार विद्यालय स्‍तरीय समिति गठित करने एवं निर्देशानुसार कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया।

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