उच्च न्यायालय ने की बलात्कारी और हत्यारे सौतेले पिता को मृत्युदंड देेने की पुष्टि
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे ने बताया कि अभियुक्त अपनी 5 वर्षीय सौतेली बेटी के साथ क्रूरतापूर्वक मारपीट कर बार-बार बलात्कार करता था। अपराधी बलात्कार करते समय बालिका की माँ का भी मुंह और हाथ बांध देता था। माँ के द्वारा विरोध करने पर उसके साथ क्रूरतापूर्वक मारपीट करता था। अंतिम बार अभियुक्त द्वारा 21 अप्रैल 2018 की रात्रि 10:30 बजे बलात्कार किया गया।
उसी दिन लागू हुआ था ऑर्डिनेंस
उसी दिन 12 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ बलात्कार के अपराध के लिए मृत्युदंड की विधि बंनाने वाला आर्डिनेंस लागू हुआ था। अभियुक्त की इस पाश्विकता के कारण जब बालिका बीमार हो गयी और माँ ने उसे अस्पताल ले जाने की जिद्द की, तो उसे अस्पताल ले जाने पर इस घिनोने अपराध की जानकारी डॉक्टर को न हो जाए, ऐसा सोचकर अभियुक्त ने 23 अप्रैल 2018 को बालिका का गला दबाकर माँ के सामने ही मार डाला और उसे दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले जाने लगे। पड़ोसी ने इसपर माँ-बेटी की चीखें सुनकर 100 डायल पर फोन कर पुलिस को सूचना दी कि पोस्टमार्टम करा लीजिये बालिका स्वाभाविक मौत नहीं मरी हैं।
माँ की गोद में भी सुरक्षित नहीं मासूम