आरोपी लादूराम गुर्जर के विरूद्ध रासुका की कार्यवाही
🔳 जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तीन माह के लिए निरूद्ध रखने का आदेश
हरमुद्दा
नीमच, 10 दिसंबर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अजयसिंह गंगवार द्वारा नीमच जिले के रामपुरा निवासी आरोपी लादूराम उर्फ राजू पिता बालु गुर्जर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत तीन माह की अवधि के लिए निरोध में लेने का आदेश जारी किया गया है।
कलेक्टर द्वारा आरोपी लादुराम को केंद्रीय जेल इंदौर में निरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है। उल्लेखनीय है, कि आरोपी लादूराम उर्फ राजु गुर्जर निवासी रामपुरा द्वारा बार-बार बल्क मात्रा में मिलावट कर, षडयंत्र रच कर, मिलावटी दूध बनाया जाकर, विक्रय किया जा रहा था। जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आरोपी लादुराम गुर्जर के मिलावट की गंभीर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उसके विरूद्ध रासुका की कार्यवाही कर, तीन की अवधि के लिए केंद्रीय जेल इंदौर में निरूद्ध रखने का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।