वनाधिकार पट्टों के प्रकरणों को 23 दिसंबर तक करें निराकृत : कलेक्टर
🔳 कलेक्टर ने राजस्व एवं वन अधिकारियों को दिए निर्देश
हरमुद्दा
नीमच, 15 दिसंबर। वनाधिकार से संबंधित सामुदायिक एवं व्यक्तिगत शतप्रतिशत दावों का निराकरण 23 दिसंबर तक सुनिश्चित करें और प्रकरणों में मौके पर जाकर संयुक्त रूप से सत्यापन कर, पात्र हितग्राहियों को वनाधिकार के पट्टे प्रदान करने की कार्रवाई करें।
यह निर्देश कलेक्टर अजयसिंह गंगवार ने वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को दिए। कलेक्टर रविवार को कलेक्टोरेट में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एसएल शाक्य, शोभाराम सोलंकी व दीपक चौहान, अनुविभागीय अधिकारी बीपी शर्मा, एसके अटौदे की संयुक्त बैठक में वनाधिकार दावों से संबंधित प्रकरणों, आवेदनों के निराकरण की उपखण्ड वार समीक्षा कर रहे थे। बैठक में अपर कलेक्टर विनयकुमार धोका एवं जिला पंचायत सीईओ भव्या मित्तल व जनपद सीईओ भी उपस्थित थे।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि वनाधिकार के ऑनलाईन पोर्टल पर दर्ज प्राप्त आवेदनों, दावों का मौके पर जाकर सत्यापन कर लें और पात्र हितग्राहियों के लिए उपखण्ड स्तरीय समीक्षा बैठक में अनुमोदन कर, प्रकरण कलेक्टर कार्यालय को 23 दिसंबर के पूर्व भिजवाना सुनिश्चित करें।
अन्यथा अधिकारी होंगे जिम्मेदार
कलेक्टर ने कहा कि उक्त तिथि के बाद कोई भी वनाधिकार प्रकरण लम्बित ना रहे यह सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। बैठक में वन मित्र पोर्टल पर वनाधिकार दावों से संबंधित जानकारी का सत्यापन करने की प्रक्रिया के बारे में भी विस्तार से समझाईश दी गई।