जय किसान फसल ऋण माफी योजना के गुलाबी आवेदन पत्रों का निराकरण करें शिविर लगाकर : कलेक्टर

🔳 शिविर के लिए तारीखे तय
हरमुद्दा
शाजापुर, 20 दिसंबर। जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत प्राप्त हुए गुलाबी (पिंक) आवेदन पत्रों का निराकरण सभी बैंकर्स शिविर लगाकर करें। यह निर्देश कलेक्टर डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार बैंक अधिकारियों के साथ संपन्न हुई बैठक में दिए।

बैठक में कलेक्टर ने शिविरों के लिए तिथियों का निर्धारण किया है। तय तिथियों के अनुसार बैंक अपनी-अपनी शाखाओं में 23, 24, 26 एवं 27 दिसंबर को शिविर लगाकर आवेदकों के प्रकरणों का निराकरण करें।

उनके लिए पुनः शिविर जनवरी में

शिविर के उपरांत निराकृत नहीं होने वाले प्रकरणों के लिए पुनः 03 जनवरी 2020 को शाजापुर में, 04 जनवरी को मो. बड़ोदिया, 06 जनवरी को शुजालपुर तथा 07 जनवरी 2020 को कालापीपल में शिविर आयोजित किया जाएगा।

समस्या होने पर करें संपर्क

बैठक में कलेक्टर ने कहा कि ‘‘जय किसान फसल ऋण माफी योजना‘‘ सरकार की प्राथमिकता वाली योजना है। अतः सभी बैंक अधिकारी गुलाबी आवेदन पत्रो का प्राथमिकता के साथ निराकरण करें। यदि किसी प्रकार की दिक्कत आ रही हो तो बैंक ऑफ इंडिया के शरद त्यागी और कलेक्टर कार्यालय के ई-गवर्नेन्स मैनेजर बिरमसिंह सोंधिया से संपर्क कर सकते हैं।

एक आधार नंबर पर एक ऋण प्रकरण करें मंजूर

लगाए जाने वाले शिविरों में बैंकर्स आवेदको से संपर्क कर दस्तावेज प्राप्त कर प्रकरण का निराकरण कराएं। उन्होंने बताया कि एक आधार नम्बर पर एक ऋण प्रकरण ही स्वीकृत करें। कलेक्टर ने कहा कि गुलाबी आवेदन पत्रो को दो भागो में रखा गया है। पिंक-1 में 1628 तथा पिंक-2 में 1646 आवेदन पत्रों का निराकरण किया जाना है। पिंक-1 में संबंधित बैंक के द्वारा मूल जानकारी के समय, उपलब्ध नहीं कराए गए थे, परन्तु हितग्राही द्वारा यहां आपत्ति कराई गई है कि उसके नाम से बैंक ऋण है जैसे आवेदन रखे गये हैं। पिंक-2 में मुख्य रूप से आवेदक की मृत्यु होने या संबंधित हितग्राही के आधार नम्बर उपलब्ध न होने, किसी राशि पर आवेदक द्वारा कोई आपत्ति लेने, जैसे आवेदन रखे गये हैं। दोनो ही तरह के आवेदन पत्रों का निराकरण बैंक स्तर पर किया जाना है। अतः समस्त बैंक अधिकारी शिविरों के लिए निर्धारित तिथियों पर आवेदको को बुलाकर प्रकरण का निराकरण कराएं। यदि बैंक स्तर पर प्रकरण का निराकरण नहीं हो पाए उस स्थिति में जनपद स्तर पर आयोजित होने वाले शिविरों में बैंक अधिकारी एवं हितग्राही उपस्थित रहकर प्रकरणों का निराकरण जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारी के सुपरविजन में कराया जाएगा।

बैंक अधिकारी करें त्वरित कार्रवाई

इस अवसर पर उपसंचालक कृषि आरपीएस नायक ने बताया कि जय किसान फसल ऋण माफी योजना में द्वितीय चरण में चालू खाते (पीए) के 50 हजार रुपए से एक लाख तक के तथा कालातीत ऋण खाते (एनपीए) के एक हजार से 2 लाख रुपए तक के प्रथम चरण में स्वीकृति से शेष रह गए प्रकरणों की पात्रतानुसार निर्धारित मापदण्डों पर स्वीकृति की कार्रवाई की जाना है। इस अवसर पर लीड बैंक मैनेजर राजेश श्रीधर देशपाण्डे ने सभी बैंक अधिकारियो से त्वरित कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

यह थे उपस्थित

इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ शिवानी वर्मा, एफएलसी अधिकारी केसी शर्मा सहित विभिन्न बैंकों एवं शासकीय विभागो के अधिकारी भी उपस्थित थे।

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