कलेक्टर के निर्देश पर कालोनाइजर के विरूद्ध एफआईआर

हरमुद्दा
शाजापुर, 21 दिसंबर। कलेक्टर डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत के निर्देशन में जिले में माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई जारी है। अनुविभागीय अधिकारी शुजालपुर विवेक कुमार ने बताया कि अकोदिया में कॉलोनाइजर के विरूद्ध तहसीलदार द्वारा थाने में एफआईआर दर्ज़ करवाई गई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसीलदार ने हरिनारायण पिता लक्ष्मीनारायण राठौर, मंजू पति हरिनारायण राठौर, पूजा पिता हरिनारायण राठौर, राहुल पिता हरिनारायण राठौर तथा चंदा बाई पति हुकमचन्द राठौर के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई हैं।

रविवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक विद्युत प्रदाय रहेगा बन्द
हरमुद्दा
शाजापुर, 21 दिसंबर। शाजापुर शहर में आईपीडीएस योजना के तहत 22 दिसंबर को इमरजेंसी फिडर, जेल फिडर, प्रथम फिडर तथा मुल्लाखेड़ी फिडर पर 11 केव्ही. लाईन के विद्युतीकरण कार्य किया जाएगा।
इस कारण शाजापुर के कलेक्ट्रेट, कोर्ट रोड, एसपी ऑफिस, रेस्ट हाउस, कलेक्टर बंगला, जेल कालोनी, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, केंद्रीय विद्यालय रोड, ज्योति नगर, विजय नगर, दुपाड़ा रोड, आदित्य नगर, लक्ष्मी नगर, मुल्लाखेड़ी, धाराखेड़ी आदि के आसपास के क्षेत्र में 22 दिसंबर को प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक विद्युत सप्लाई बंद रहेगा।

अवैध परिवहन माफिया के विरूद्ध संयुक्त कार्रवाई

हरमुद्दा
शाजापुर, 21 दिसंबर। कलेक्टर डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत के निर्देशानुसार सुन्दरसी एवं बेरछा में परिवहन, माइनिंग, ट्रेफिक विभाग की अवैध परिवहन माफिया के विरूद्ध संयुक्त कार्यवाही की गई। जिला परिवहन अधिकारी बरखा गौड़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार की गई कार्यवाही में नियम विरूद्ध चल रहे 8 वाहनों को जप्त कर 14 हजार रूपये के चालान बनाये गये। साथ ही 2 डम्पर जिन पर 5 लाख 50 हजार रुपए का टेक्स बकाया था, को जप्त कर थाने में खड़ा कराया गया।

सहायक ग्रेड-3 अजय सिंह निलम्बित

शाजापुर, 21 दिसंबर। कलेक्टर डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने विकासखण्ड शुजालपुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खड़ी में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 अजय सिंह को सोशल मीडिया में लोकसेवक के आचरण के प्रतिकूल पोस्ट किये जाने के कारण तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है।
अजय सिंह का उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के उल्लंघन की श्रेणी में होने से कदाचरण की परिधि में आता है। निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी शुजालपुर नियत किया गया है। अजय सिंह को निलम्बन अवधि में मूलभूत नियम 53 के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

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