अग्रवाल कृषि सेवा केंद्र का उर्वरक लायसेंस निलंबित
हरमुद्दा
रतलाम, 9 जनवरी। उर्वरक निरीक्षक एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा मेसर्स अग्रवाल कृषि सेवा केंद्र रतलाम की फर्म का लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।
मेसर्स अग्रवाल कृषि सेवा केंद्र रतलाम की फर्म से एमओपी एवं डीएपी का नमूना लेकर उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला भेजा गया था जो अमानक पाया गया। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 31 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए उक्त फर्म का लायसेंस आगामी आदेश तक निलंबित किया गया है।
उर्वरक अमानक पाए जाने पर लायसेंस निलंबित
उर्वरक निरीक्षक एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा मेसर्स भारत फर्टिलाइजर आलोट की फर्म का लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।
मेसर्स भारत फर्टिलाइजर आलोट की फर्म से उर्वरक 15: 15:15: का नमूना लेकर उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला भेजा गया था जो अमानक पाया गया। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 31 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए उक्त फर्म का लायसेंस आगामी आदेश तक निलंबित किया गया है।