बसन्त पंचमी पर बाल विवाह की सूचना मिलने पर तत्काल डायल 100 पर सूचित करें : जिला कार्यक्रम अधिकारी

🔳 बाल विवाह में शामिल सभी को हो सकती है सजा और जुर्माना

हरमुद्दा
रतलाम, 30 जनवरी। बसंत पंचमी के अवसर पर अनेक सामूहिक विवाह सहित अन्य विवाह के आयोजन होंगे। ऐसे में बाल विवाह हो रहे हो तो तत्काल डायल 100 नबंर पर सूचित करें। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग को सूचित करें।

IMG_20200130_100459

महिला एवं बाल विकास विभाग रतलाम की जिला कार्यक्रम अधिकारी सुनीता यादव ने हरमुद्दा को बताया कि बाल विवाह की सूचना मिलने पर नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र, परियोजना कार्यालय, एसडीएम कार्यालय , पुलिस थाना या चाईल्डलाईन मे शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। डायल 100 एवं चाईल्डलाईन हेल्पलाइन नंबर 1098 पर भी सूचना दी जा सकती हैं। सूचना देने वाले का नाम,पता व मोबाईल नंबर पूर्ण रूप से गुप्त रखा जाता हैं। बाल विवाह एक समाजिक बुराई हैं जिसे हमें जड़ से खत्म करना हैं।

सभी को हो सकती है सजा

श्रीमती यादव ने बताया कि बसंत पंचमी के अवसर पर बडी संख्या में सामुहिक विवाह आयोजन होते है जिसमें बाल विवाह होने की संभावना रहती हैं। शादी के लिए लडकी की उम्र 18 वर्ष से अधिक एवं लडके की उम्र 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए। यदि इससे कम उम्र मे शादी की जाती हैं तो यह बाल विवाह की श्रैणी मे आता हैं। जिसके लिए कठोर कानूनी सजा का प्रावधान हैं। बाल विवाह में सम्मिलित दुल्हा-दुल्हन के रिश्तेदार, सेवा देने वाले पंडित, मौलवी, पादरी, बैंडवाले, घोड़ीवाले, हलवाई एवं अन्य समस्त सेवाप्रदाता अपराधी की श्रैणी मे आते है जिन्हें एक लाख रुपए जुर्माना एवं जेल हो सकती हैं।अतः ऐसे विवाह आयोजन मे सम्मिलित होने वाले भी कठोर सजा के भागी होते हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *