वेब पोर्टल हरमुद्दा डॉट कॉम में समाचार भेजने के लिए हमें harmudda@gmail.com पर ईमेल करे तंबाकू : जागरूकता एवं कानूनी प्रावधानों का सिखाया सबक -

तंबाकू : जागरूकता एवं कानूनी प्रावधानों का सिखाया सबक

1 min read

🔲 तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत दिया प्रशिक्षण

हरमुद्दा
रतलाम 8 फरवरी। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के संबंध में जागरूकता एवं कानूनी प्रावधानों की जानकारी के लिए जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। उपस्थितों को जागरूकता व कानूनी प्रावधानों का सबक सिखाया।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रभाकर ननावरे ने बताया कि रतलाम जिले में सभी स्वास्थ संस्थाओं के अधिकारी भी तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत तंबाकू का उपयोग करने वालों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई करें। प्रशिक्षण में नोडल अधिकारी डॉ. नरेश चौहान ने बताया की तंबाकू नियंत्रण कानून की धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान किया जाना प्रतिबंधित है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के विरुद्ध 200 रूपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। जबकि कानून की धारा 6 क के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा तंबाकू उत्पाद बेचना एवं खरीदना गैरकानूनी है।

धारा 6 ख के अनुसार किसी भी शैक्षणिक संस्थान की सौ गज की परिधि के भीतर भीतर विक्रय नहीं किया जा सकता है। इन कानूनों का उल्लंघन करने वालों पर 200 रूपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। कानून की धारा 5 के अंतर्गत तंबाकू उत्पादों का प्रचार-प्रसार नहीं किया जा सकता । जबकि धारा 7 के अंतर्गत सभी तंबाकू उत्पादों पर स्वास्थ संबंधी चेतावनी विनिर्दिष्ट होना आवश्यक है । प्रशिक्षण के दौरान जिले के विभिन्न विकासखंडों के बीएमओ, चिकित्सा अधिकारी, बीपीएम बीसीएम सुपरवाइजर एवं अन्य एएनएम एमपीडब्ल्यू आदि उपस्थित रहे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *