पार्षदों की निर्वाचन व्यय सीमा निर्धारित

हरमुद्दा
भोपाल, 03 मार्च। राज्य शासन द्वारा नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषदों तथा नगर परिषदों में पार्षदों के निर्वाचन के लिए व्यय सीमा निर्धारित की है। दस लाख से कम जनसंख्या वाले नगरपालिक निगमों में पार्षदों के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 3 लाख 75 हजार रुपए और 10 लाख से अधिक जनसंख्या पर 8 लाख 75 हजार रुपए निर्धारित की है।
इसी तरह नगरपालिका परिषदों में एक लाख से अधिक जनसंख्या पर 2 लाख 50 हजार रुपए, 50 हजार से एक लाख तक जनसंख्या पर एक लाख 50 हजार रुपए और 50 हजार से कम जनसंख्या की नगरपालिका परिषदों के पार्षदों के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा एक लाख रुपए निर्धारित की है। नगर परिषदों के लिए यह व्यय सीमा 75 हजार रुपए तय की है।

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