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उस पर है अपराध के 23 प्रकरण दर्ज

🔲 2009 से आपराधिक कृत्यों में संलग्‍न

🔲 सट्टे का आदतन आरोपी जिलाबदर

हरमुद्दा
रतलाम, 4 मार्च। उस पर अवैध सट्टे, मारपीट, शासकीय कार्य में बाधा, गाली गलौच तथा जान से मारने की धमकी के लगभग 23 प्रकरण पंजीबद्ध है। तभी तो जिला दण्‍डाधिकारी रुचिका चौहान ने उसे 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है।

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कृष्‍णकांत चौहान ने बताया कि पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने जिला दण्‍डाधिकारी न्‍यायालय में इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्‍तुत किया गया था कि राकेश पिता रतनलाल खन्निवाल वर्ष 2009 से आपराधिक कृत्‍यो में संलग्‍न है।
जिला दण्‍डाधिकारी न्‍यायालय में उक्‍त प्रतिवेदन पर से अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कृष्‍णकांत चौहान ने करते हुए पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के समर्थन में अपने तर्क किए कि अनावेदक एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्‍यक्ति है। शासन द्वारा बनाए गए नियम एवं अधिनियम का एक मात्र उद्देश्‍य समाज में शांति की स्‍थापना करना है और अनावेदक जैसे अपराधी इन उद्देश्‍यों की पूर्ती में बाधा उत्‍पन्‍न करते है। श्री चौहान के तर्को तथा आरोपी के विरूद्ध दर्ज अपराधों के अवलोकन तथा प्रतिवेदन सहमत होते हुए न्‍यायालय जिला दण्‍डाधिकारी जिला रतलाम द्वारा राकेश पिता रतनलाल खन्निवाल को रतलाम जिले की राजस्‍व सीमा एवं समीपवर्ती जिले उज्‍जैन/आगर/धार/झाबुआ/मंदसौर जिले की राजस्‍व सीमाओ से आगामी 6 माह की कालावधि के लिए बाहर चले जाने का आदेश दिया गया।

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