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नेशनल लोक अदालत 11 अप्रैल को

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हरमुद्दा
शाजापुर, 13 मार्च। म.प्र. राजय विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में जिला शाजापुर एवं आगर-मालवा के समस्त तहसील व जिला मुख्यालयों पर 11 अप्रैल (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव से प्राप्त जानकारी के अनुसार लोक अदालत में अपराधिक शमनीय प्रकरण, परक्राम्य अनिधियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एम.ए.सी.टी. प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण) वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण, विद्युत एवं जल कर बिल संबंधी प्रकरण, (चोरी के मामले को छोड़कर), सेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभां से संबंधित है, अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य, प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को निराकरण किया जाना है। नेशनल लोक अदालत में पक्षकारगण अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

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