माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप के दृष्टिगत आमजन के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए दिए निर्देश
हरमुद्दा
जबलपुर, 19 मार्च। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए आमजन के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों में प्रमुख बिंदु निम्नानुसार हैं जिनमें न्यायालय परिसर में पक्षकारों तथा आमजन के अनावश्यक रूप से एकत्रित होने पर रोक, अधिवक्ताओं द्वारा भी अपने पक्षकारों के न्यायालय के आदेश के बिना व्यक्तिगत रूप से उपस्थित ना होने की सलाह, पक्षकारों की अनुपस्थिति पर उनके मामलों में कोई विपरीत आदेश पारित नहीं, पक्षकारों, अधिवक्ताओं, साक्षियों की वांछा पर स्थगन प्रदान किया जाना, आपराधिक मामलों में व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्ति की प्रार्थना पर विचार किया जाना, दीवानी मामलों में जहां तक संभव हो दोनों पक्षों की सहमति से ही स्थानीय कमिश्नर द्वारा साक्ष्य दर्ज किया जाना, साक्षी दर्ज किए जाने हेतु वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा का अधिकतम उपयोग किया जाना, विचाराधीन बंदियों को भोतिक प्रस्तुति के स्थान पर वीसी सुविधा का उपयोग किया जाना, जेलों में अनावश्यक भीड़ रोकने हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश के परामर्श से विचारोपरांत जेल अधिकारियों द्वारा आवश्यक उपाय किए जाना, अंतिम बहस के मामलों में लिखित बहस दाखिल किए जाना और मौखिक बहस को यथासंभव कम करना, जिला एवं सत्र न्यायालय के चिकित्सालय को वर्तमान आपात परिस्थिति से निबटने के लिए संसाधनक्त करना, जहां निरंतर आमजन से संपर्क हो रहा है वहां स्टाफ, आगंतुकों एवं अन्य हेतु सैनिटाइजर एवं अधिकतम स्वच्छता रखी जाना, दिन प्रतिदिन की परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त एवं उपचारात्मक प्रयासों हेतु एक टीम का गठन किया जाना, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए समस्त निरोधात्मक एवं उपचारात्मक कदम उठाना, बार के अध्यक्ष एवं महासचिव द्वारा आमजन एवं प्रशिक्षुओं को न्यायालय में एकत्रित होने से रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया जाना, आगामी आदेश तक कार्यक्रमों या चुनाव पर रोक, मध्यस्थता, केंद्र प्रभारी, न्यायाधीश द्वारा अत्यावश्यक मामलों में मध्यस्थता कार्रवाई या सुनिश्चित करना जैसे निर्देश सम्मिलित हैं।