रतलाम हुआ 25 मार्च तक लॉक डाउन
🔲 आवश्यक सेवाओं के लिए मिलेगी छूट
🔲 जिले की सीमा कर दी गई सील
🔲 संपूर्ण मध्य प्रदेश संक्रामक रोग घोषित
हरमुद्दा
रतलाम, 22 मार्च। कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का सहयोगात्मक रवैया मिलने के बाद कलेक्टर रुचिका चौहान ने रतलाम जिले को 25 मार्च तक के लिए लॉक डाउन कर दिया है। इस दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेगी लेकिन बिना वजह निकलने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। जिले में व्यक्ति आवागमन नहीं कर पाएंगे।
कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए बताया कि कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी के रूप में चयनित किया गया है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 50 के अंतर्गत संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के लिए संक्रामक रोग घोषित किया है।
सीमाएं कर दी गई सील
विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारियों के साथ रेलवे जंक्शन एवं राजस्थान सीमावर्ती के 3 जिले बांसवाड़ा प्रतापगढ़ झालावाड़ तथा इंदौर एयरपोर्ट से भी आम नागरिकों का आवागमन होता है। अतः कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की दृष्टि से कलेक्टर ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण रतलाम जिले की समस्त सीमाओं को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं
आदेश में कलेक्टर ने कहा कि जिले में किसी भी व्यक्ति को अपने घर के बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। जिले की सभी सीमाएं सील की जाती है। किसी भी माध्यम से सड़क एवं रेल से जिले की सीमा में बाहरी आगमन प्रतिबंधित किया गया है। मालवाहन को छोड़कर जिले में निवासरत नागरिकों को भी जिले की सीमा से बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया। है। जिले के समस्त शासकीय, अर्ध शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे।
इन्हें मिलेगी छूट
अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग तथा राजस्व, स्वास्थ्य के अलावा पुलिस, विद्युत, दूरसंचार नगरपालिका पेयजल पंचायत आदि से मुक्त रहेंगे। मेडिकल दुकान, हॉस्पिटल, सब्जी किराना दुकान, दूध की दुकान, सांची पार्लर, पेट्रोल पंप एवं सभी बैंकों के एटीएम से कैश पूर्ति की सेवा रहेगी। शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारियों को केवल छूट मिलेगी।
खरीदारी के लिए केवल एक व्यक्ति जा सकेगा
आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए ही परिवार का एक व्यक्ति सीमित समय के लिए निकल सकेगा। खरीदारी करते समय क्रमबद्ध रूप से एक-दूसरे से एक से 2 मीटर की दूरी बनाकर कतार में रहकर खरीदारी करना होगी।
दूध और समाचार पत्र के लिए समय तय
समाचार पत्र तथा दूध वितरण के लिए घर-घर जाकर देने की व्यवस्था रहेगी। इसके लिए प्रातः 6:30 से 9:30 बजे तय किया गया है।
इनको मिला का एसडीएम द्वारा प्रवेश पत्र
मास्क सैनिटाइजर दवाई आवश्यक वस्तुओं को परिवहन करने वाले वाहनों को प्रवेश मिलेगा। दवाइयों तथा आवश्यक वस्तुओं आदि उत्पादन करने वाले उद्योगों एवं उनके काम करने वाले कर्मचारियों को एसडीएम कार्यालय से अनुमति प्राप्त कर प्रतिबंध से मुक्त रह पाएंगे।