कोरोना वायरस ने दिलाई राहत : जेल में निरुद्ध बंदियों के लिए खुशी की खबर
🔲 45 दिन की अंतरिम जमानत पर छूटेंगे
🔲 जेल में ही देना होगा उन्हें आवेदन
हरमुद्दा
रतलाम, 30 मार्च। कोरोना वायरस के दौर में जेल में निरुद्ध विचाराधीन बंदियों के लिए राहत की खबर है। उन्हें 45 दिन की अंतरिम जमानत पर छोड़ा जाएगा। इसके लिए आवेदन जेल में ही देना होंगे।
कोरोना वायरस के मद्देनजर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर यह निर्णय मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजय यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शोभा पोरवाल ने जेल मुख्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक 6192/वारंट -1/2020 का हवाला देते हुए बताया कि जेल में निरुद्ध ऐसे विचाराधीन बंदी जिनके प्रकरणों में अधिकतम 5 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान ने उन्हें 45 दिन की अंतरिम जमानत पर केस टू केस मेरिट के आधार पर परीक्षण कर छोड़ा जाएगा। इस आदेश के पालन में जिला जेल रतलाम उप जेल जावरा, सैलाना द्वारा ऐसे बंदियों की सूची प्रेषित की गई है। ऐसे बंदियों के आवेदनों पर विचार के लिए जिला मुख्यालय पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रतलाम निलेश कुमार जिरेती एवं षष्टम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 विजय चौहान रतलाम द्वारा अविलंब स्वयं के न्यायालय के आवेदन पत्रों का निराकरण किया जाएगा। इसके साथ ही तहसील सैलाना, जावरा एवं आलोट के लिए जिन मजिस्ट्रेट की पूर्व से रिमांड ड्यूटी निर्धारित की है, वे ही समस्त आवेदनों का निराकरण करेंगे।