रतलाम ग्रामीण एसडीएम द्वारा धारा 144 के तहत नरवाई जलाना प्रतिबंधित
हरमुद्दा
रतलाम, 4 अप्रैल। कृषि तथा जनहित में रतलाम ग्रामीण एसडीएम प्रवीण फुलपगारे द्वारा रतलाम ग्रामीण अनुविभाग क्षेत्र में नरवाई जलाना प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
आदेश आगामी 2 माह तक लागू रहेगा।नरवाई जलाने से कृषि की उर्वरता तथा नमी के नष्ट होने वायु प्रदूषण होने तथा आसपास की फसलों मैं आग लगने की आशंका के मद्देनजर प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया गया है।