इन्दौर से आए लोगों को रुकवाने पर चार व्यक्तियों के विरूद्ध एफआईआर

हरमुद्दा

शाजापुर, 09 अप्रैल। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए संपूर्ण जिले में धारा-144 के तहत प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस अवधि में जिले में संपूर्ण लॉकडाउन किया जाकर किसी भी व्यक्ति को जिले से बाहर जाने एवं बाहर से किसी भी व्यक्ति को जिले में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।
ग्राम कोटवार से मिली सूचना के अनुसार ग्राम मोचीखेड़ा के निवासी रईस खां पिता मजीद खां के निवास पर 01 अप्रैल 2020 को इन्दौर खजराना से कुछ लोग आए हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर निरीक्षक एवं उनके दल द्वारा मौका स्थल की जांच की गई, जिसमें पाया गया कि इन्दौर खजराना से साजिद खां पिता सादिक खां, हसीना बी पति सादिक खां और मर्जिना बी पति साजिद खां मोचीखेड़ा निवासी रईस खां पिता मजीद खां के मकान में मौजूद थे। इन्दौर से आए तीनों व्यक्तियों को तत्काल क्वारेन्टाइन में शाजापुर भेजा गया था। इन्दौर से आने वालों की जानकारी छुपाने के कारण तथा धारा 144 का उल्लंघन करने के कारण रईस खां पिता मजीद खां एवं साजिद खां पिता सादिक खां, हसीना बी पति सादिक खां तथा मर्जिना पति साजिद खां के विरूद्ध धारा 188, 269 एवं 270 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया है।

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