मोचीखेड़ा के दो व्यक्तियों पर एफआईआर कर भेजा जेल
1 min readहरमुद्दा
शाजापुर, 09 अप्रैल। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए संपूर्ण जिले में धारा-144 के तहत प्रतिबंध लगाए गए हैं।
इस अवधि में प्रशासन की बात नहीं मानने वाले और मरने-मारने पर उतारू होने पर गुलाना तहसीलदार डी.के. वर्मा ने ग्राम मोचीखेड़ा के हबीब खां पिता रसूल खां उम्र 45 वर्ष तथा सादिक खां पिता मेहबूब उम्र 30 वर्ष के विरूद्ध थाने में आईपीसी की धारा 151, 107 एवं 116 (3) के तहत एफआईआर दर्ज कराकर जेल भेजने की कार्रवाई की गई है।