कोरोना वायरस संक्रमण : जवाहर नगर और बोहरा बाखल एपि सेंटर घोषित, कंटेंनमेंट एरिया तय

हरमुद्दा

रतलाम, 15 अप्रैल। बुधवार को 10 संक्रमित पाए जाने के पश्चात जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान द्वारा पब्लिक हेल्थ एक्ट में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए जवाहर नगर और बोहरा बाखल क्षेत्र को एपि सेंटर घोषित करके कंटेंनमेंट एरिया निर्धारित किया गया है।

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जारी आदेश के अनुसार संक्रमण की संभावना को देखते जवाहर नगर में कंटेंनमेंट एरिया की सीमा निर्धारित की गई है।

जवाहर नगर कंटेंनमेंट क्षेत्र की निर्धारित सीमाएं

🔲 पूर्वी भाग- बीमा अस्पताल चौराहे से बीमा अस्पताल को बाहर रखते हुए दक्षिण की और चलते हुए यशोदा भवन (सी-321) तक।

🔲 दक्षिणी भाग – यशोदा भवन (सी-321) से पश्चिम की और चलते हुए राजेश जाटवा के मकान तक, यहाँ से दक्षिण की और चलते हुए गंगादयाल के मकान तक।

🔲 पश्चिमी भाग – गंगादयाल के मकान से पश्चिम की और सड़क पार करते हुए रणजीत हनुमान मंदिर को बाहर रखते हुए उत्तर की और चलते हुए गणेश किराना स्टोर (सी -350) तक।

🔲 उत्तरी भाग – गणेश किराना स्टोर (सी -350) से पूर्वी दिशा में चलते हुए जवाहर नगर-इंदिरा नगर मुख्य मार्ग को बाहर रखते हुए बीमा अस्पताल चौराहे तक।

बोहरा बाखल क्षेत्र में कंटेंनमेंट एरिया की सीमा निर्धारित

🔲 पूर्वी भाग- गुरुनानक मेडिकल चांदनीचौक के दाहिनी तरफ से लगाकर रामचन्द्र लक्ष्मीनारायण अग्रवाल नमकीन दुकान त्रिपोलिया गेट तक दाहिनी तरफ।

🔲 दक्षिणी भाग – रामचन्द्र लक्ष्मीनारायण अग्रवाल नमकीन दुकान त्रिपोलिया गेट के दाहिनी तरफ से लगाकर फखरुद्दीन भाटावाला के मकान, अमृत सागर रोड के दाहिनी तरफ तक।

🔲 पश्चिमी भाग – अन्नक्षेत्र सिलावटों का वास सलीम भाई मुनिम के मकान से लगाकर महिला एवं बाल विकास कार्यालय, बद्री कालोनी, सिलावटो का वास तक।

🔲 उत्तरी भाग – मनीष कुमार प्लायवुड एवं हार्डवेयर लक्कडपीठा पुलिया से दाहिनी तरफ लगाकर भण्डारी दूध डेरी चांदनीचौक के दाहिनी तरफ तक।

रोकथाम एवं समुचित प्रबंधन

कोरोना महामारी की रोकथाम एवं समुचित प्रबंधन के लिए एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 अंतर्गत कंटेनमेंट एरिया के सर्विलेंस हेतु जिला सर्विलेंस टीम, कांटेक्ट ट्रेसिंग टीम, कंटेनमेंट एनफोर्समेंट टीम, एक्टिव सर्विलेंस टीम, सुपरवाइजरी मेडिकल टीम, अतिआवश्यक सामग्री आपूर्ति टीम, काउंसलिंग टीम तथा आईईसी टीम का गठन किया गया है। कंटेनमेंट क्षेत्र में आवागमन पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा। आपातकालीन एवं अत्यावश्यक वस्तुएं एवं सेवाएं केवल नगर निगम द्वारा और कार्यरत शासकीय सेवकों को समुचित सुरक्षा के साथ आवागमन की अनुमति रहेगी। प्रतिबंध के पूर्ण पालन कंटेनमेंट एनफोर्समेंट टीम द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। सिर्फ एक ही एंट्री प्वाइंट और एक एग्जिट प्वाइंट सुनिश्चित करने का कार्य कंटेनमेंट एनफोर्समेंट टीम द्वारा ही किया जाएगा। बेरीकेटिंग का कार्य नगर निगम द्वारा किया जाएगा।

कंटेनमेंट क्षेत्र के सभी रहवासी 14 दिन के लिए क्वारेंटाइन

कंटेंटमेंट क्षेत्र के समस्त रहवासियों को 14 दिनों के लिए होम क्वारेंटाइन रहने के लिए आदेशित किया गया है। कंटेनमेंट एनफोर्समेंट टीम आदेश का पूर्णता पालन सुनिश्चित करेगी। इसी के साथ 28 दिन का फॉलोअप भी किया जाना है। कांटेक्ट ट्रेसिंग टीम संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में आए समस्त व्यक्तियों की जानकारी निर्धारित प्रारूप में एकत्रित करेगी। एक कार्य एक दिवस में पूर्ण किया जाना है। अनुविभागीय दंडाधिकारी रतलाम शहर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। एक्टिव सर्विलेंस टीम अपने निर्धारित क्षेत्र में सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक घर में जाकर निर्धारित प्रारूप अनुसार सर्विलेंस कर जानकारी प्राप्त करेगी। यह कार्य एक दिवस में पूर्ण किया जाना है। एक्टिव सर्विलेंस टीम द्वारा समस्त जानकारी निर्धारित मेडिकल सुपरवाइजर टीम को शाम 6:00 बजे तक उपलब्ध कराई जाएगी। समस्त सुपरवाइजर जानकारी शाम 8:00 बजे तक कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराएंगे।

सुपरवाइजर को दी गई जानकारी

यदि कोई संदिग्ध संक्रमित व्यक्ति पाया जाता है तो सुपरवाइजर तत्काल इसका संज्ञान लेकर संदिग्ध व्यक्ति को एंबुलेंस के द्वारा निर्धारित आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा एवं उपचार की प्रक्रिया की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों की जानकारी तत्काल कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराई जाएगी। अन्य सभी व्यक्ति जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में पाए गए हैं उनका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। सभी कार्य जिला सर्विलेंस टीम के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में किए जाएंगे। इसके लिए अनुविभागीय अधिकारी रतलाम शहर को इंसीडेंट कमांडर बनाया गया है।

व्यक्ति पैनिक ना हो एवं होम क्वारेंटाइन का सख्ती से पालन

प्रतिदिन जो व्यक्ति होम क्वारेंटाइन में है उनके फोन, वीडियो कॉल आवश्यकतानुसार काउंसलिंग करेंगे एवं यह सुनिश्चित किया जाएगा कि व्यक्ति पैनिक ना हो एवं होम क्वारेंटाइन का सख्ती से पालन हो। इस प्रकार की हर 2 दिन में एक व्यक्ति की काउंसलिंग की जाएं। इसका रजिस्टर मेंटेन कर प्रतिदिन जानकारी कंट्रोल रूम पहुंचाई जाएगी। यह कार्य काउंसलिंग टीम द्वारा किया जाएगा। आगे से संक्रमण फैलने से रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई के अंतर्गत संदिग्ध संक्रमित की कॉन्ट्रैक्ट ट्रैकिंग करते हुए समस्त संबंधितो से अनिवार्यता संपर्क किया जाकर उन्हें भी होम क्वॉरेंटाइन करवाने की कार्रवाई तथा उनकी भी प्रतिदिन संपर्क करते हुए संपर्क एवं ट्रैकिंग की रिपोर्ट की जाएगी। नगरी निकाय के जोनल अधिकारी द्वारा क्षेत्र का सैनिटाइजेशन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। कंटेनमेंट क्षेत्र में अति आवश्यक सामग्री के होम डिलीवरी का दायित्व नगर निगम को सौंपा गया है। आईसी टीम जन जागरूकता लक्षण एवं सावधानियों के बारे में अवगत कराएगी।

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