वेब पोर्टल हरमुद्दा डॉट कॉम में समाचार भेजने के लिए हमें harmudda@gmail.com पर ईमेल करे अशासकीय स्कूलों को मान्यता नवीनीकरण के लिए एक वर्ष की छूट -

अशासकीय स्कूलों को मान्यता नवीनीकरण के लिए एक वर्ष की छूट

1 min read

हरमुद्दा
भोपाल, 20 अप्रैल। राज्यशासन द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के चलते अशासकीय स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण के लिए एक वर्ष की छूट दी गई है। यह अवधि पूर्व में दो बार बढ़ाई जा चुकी है। लॉकडाउन अवधि 3 मई तक बढ़ाए जाने पर संस्थाओं को होने वाली कठिनाईयों और छात्रहित को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च 2021 तक के लिए अशासकीय स्कूलों की मान्यता को यथावत मान्य किया गया है।

मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध ऐसे समस्त अशासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूल, जिनकी मान्यता 31 मार्च, 2020 को समाप्त हो गई है, उन्हें म.प्र. माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं के मान्यता नियम 2017 (यथा संशोधित दिनांक 3 मार्च 2020) के नियम 6 अनुसार मान्यता नवीनीकरण के लिए इस वर्ष आवेदन प्रक्रिया से छूट दी गई है। ऐसे विद्यालयों की मान्यता 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए यथावत मान्य होगी। ऐसे सभी विद्यालयों को मान्यता नियमों में वर्णित मापदण्डों एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

तब जमा कराना होगा शुल्क

इन सभी विद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए मान्यता नवीनीकरण के लिए निर्धारित शुल्क आगामी सत्र तक के लिए स्थगित किया गया है। भविष्य में मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन किए जाते समय यह शुल्क जमा करना होगा।

तारीख बढ़ाकर कर दी गई 30 मई

शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए नवीन मान्यता के लिए एम.पी. ऑनलाइन के मान्यता पोर्टल पर आवेदन अपलोड करने की समय सीमा 30 अप्रैल से बढ़ाकर 30 मई 2020 कर दी गई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *