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पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया तो लग जाएगा 10 हजार का जुर्माना

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🔲 30 जून है अंतिम तारीख

🔲 पैन कार्ड बनवाने के लिए जरूरी है आधार कार्ड

हरमुद्दा
दिल्ली, 16 जून। समय रहते पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया तो 10 हजार का जुर्माना लग सकता है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारीख 30 जून तय की गई है। उन्होंने आखरी तारीख 31 मार्च थी। अब पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड भी अनिवार्य कर दिया गया है।

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आयकर विभाग के आयकर कानून के सेक्शन 272B के तहत इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।उल्लेखनीय है कि इससे पहले आधार को पैन कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के चलते हुए लॉकडाउन की वजह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी आखिरी तारीख बढ़ाकर के 30 जून कर दी। इसके अलावा पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड भी जरूरी है।

नहीं रहेगा काम का और जुर्माना लगेगा अलग

आयकर कानून के हिसाब से अगर दोनों कार्ड लिंक नहीं हैं तो फिर 30 जून के बाद पैन कार्ड रद्दी हो जाएगा। इसके साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी वसूला जाएगा। इसलिए एक पखवाड़े में इसको आधार से लिंक करवाना जरूरी है।

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