नाबालिक को बहला-फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी के सहयोगी की अग्रिम जमानत निरस्त
हरमुद्दा
गुना, 30 जून। विशेष न्यायालय पॉक्सो गुना में आरोपी प्रियांशु द्वारा अग्रिम जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक डीपीओ गुना द्वारा की गई। जिनके तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी की अग्रिम जमानत का आवेदन निरस्त कर दिया।
मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने हरमुद्दा को बताया कि फरियादिया ने बताया कि 9 जनवरी 2020 को 9:30 बजे पिता प्लाट पर तथा मां भोपाल जाने के दौरान प्रद्युमन और पप्पन उर्फ प्रियांशु घर आए। प्रद्युमन बोला कि मेरे दोस्त का बर्थडे है, तू चल, तब वह उसके साथ बर्थडे मनाने गई, जहां प्रद्युमन द्वारा फरियादिया के साथ गलत संबंध बनाना बताया हैं। उक्त घटना पर से थाना कुंभराज ने अपराध क्रमांक 21/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी प्रियांशु द्वारा ही घटना में लड़की को बहलाकर फुसलाकर भगाने में सहयोग किया जाना पाया गया।