शादी समारोह में 50 व्यक्तियों के अतिरिक्त 10 बैंड कर्मियों को सम्मिलित होने की अनुमति
हरमुद्दा
शाजापुर, 02 जुलाई। कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत अपर कलेक्टर मंजुषा विक्रांत राय द्वारा जिले के बैंड संचालकों के आर्थिक संकट को दृष्टिगत रखते हुए शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए कुल 50 व्यक्तियों (वर-वधु पक्ष) के अतिरिक्त बैंड कर्मियों (अधिकतम 10 व्यक्ति) को शादी समारोह में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की गई है।
बैंड प्रभारी या संचालक बैंड में सम्मिलित होने वाले वाहन, यंत्र आदि को उचित माध्यम से सेनिटाईज करेंगे एवं अन्य नियमों का भी पालन करना सुनिश्चित करेंगे। बैंड में डीजे का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। यदि कोई व्यक्ति इन शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।