चाट, पानी पुरी व फास्टफूड व्यवसाय को अनुमति
🔲 सायं 4 से सायं 7 बजे तक कर सकते हैं व्यवसाय
🔲 करना होगा नियमों का पालन
हरमुद्दा
शाजापुर, 02 जुलाई। कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए अपर कलेक्टर मंजुषा विक्रांत राय ने कंटेनमेंट एरिया में निवासरत व्यवसायियों को छोड़कर समस्त चाट, पानी पुरी व फास्टफूड व्यवसाय के संचालन के लिए सायं 4 बजे से सायं 7 बजे तक अनुमति देने के आदेश जारी किए है।
समस्त चाट, पानी पुरी व फास्टफूड व्यवसायियों एवं संचालको को कहा गया है कि डिस्पोजल/पार्सल की सुविधा प्रदान करेंगे। इस आशय की सूचना अपने प्रतिष्ठान, हाथ ठेला आदि पर अनिवार्य रूप से चस्पा करेंगे तथा ग्राहकों को पीने/हाथ धोने के पानी की व्यवस्था नहीं करेंगे। व्यवसाय के स्थल पर ग्राहकों को चाट पानी पुरी आदि खाद्य सामग्री खाने-पीने की अनुमति नही होगी। कचरे के लिए कूड़ेदान का प्रयोग करेंगे। व्यवसाय के स्थान अर्थात दुकान/हाथ ठेला आदि पर कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं करना सुनिश्चित करें। कोई भी व्यवसाय संचालक कंटेनमेंट एरिया में प्रवेश नहीं करेगा, न ही कंटेनमेंट एरिया में पार्सल की सुविधा प्रदाय करेगा। अपने मुंह को मास्क से अनिवार्य रूप से कवर करेंगे एवं सेनिटायजर का नियमित उपयोग करेंगे।
संक्रमण की स्थिति में तत्काल करवाएं जांच
किसी भी प्रकार के संक्रमण की स्थिति में तुरंत नजदीकी शासकीय अस्पताल में अपनी जांच कराएं। समूह में लोग एकत्रित न हो एवं अनावश्यक भीड़ की स्थिति निर्मित न हो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे एवं केंद्र शासन एवं राज्य शासन दवारा कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु जारी की गई गाइडलाईन आदि का अनिवार्य रूप से पालन करेंगे, अपालन की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। उपरोक्तानुसार उल्लेखित शर्तो के अपालन की स्थिति में यह अनुमति स्वमेव ही निरस्त मानी जाएगी।