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बहुचर्चित पीडीएस चावल घोटाले में एक आरोपी का जमानत याचिका रद्द, जेल भेजा, दो फरार

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🔲 बेहिसाब के 501.81 क्विंटल थे चावल

हरमुद्दा
नीमच, 2 जुुलाई। बहुचर्चित पीडीएस चावल की कालाबाजारी कर घोटाला करने वाले आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन अभियोजन द्वारा आपत्ति करने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेकानंद त्रिवेदी द्वारा जमानत याचिका खारिज कर जेल भेज दिया गया। उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का बेहिसाब 501.81 क्विंटल चावल जांच में पकड़ा था। इसमें 4 आरोपी हैं, जिसमें से दो फरार हैं।

अभियोजन मीडिया सेल को एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा ने बताया कि 24 जून 2020 को सुबह 10ः30 बजे महु रोड प्राईवेट बस स्टेण्ड के सामने कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जितेन्द्र नागर द्वारा मेसर्स महावीर ट्रेडर्स महु रोड प्राईवेट बस स्टेण्ड के सामने नीमच स्थित गोदाम में भण्डारित चावल की जांच की गई थी। जिसमें ट्रेडर्स के मालिक महावीर जैन ने बताया की मेरी फर्म महावीर ट्रेडर्स के नाम से हैं, जिसमें संग्रहित पाए गए चावल के संबंध मे कोई दस्तावेज नहीं हैं। पूछताछ करने पर महावीर जैन द्वारा बताया गया कि मेरे पिताजी ग्राहकों से फुटकर रूप में चावल खरीदते हैं। किन्तु आरोपी महावीर जैन द्वारा चावल की खरीदी के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाए और न ही स्पष्ट कारण बताया गया।

जांच में पाया गया सार्वजनिक वितरण प्रणाली के थे चावल

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जांच करने पर भण्डारित चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली का होेना पाया गया, जिस पर खाद्य विभाग द्वारा महावीर ट्रेडर्स स्थित चावल के जांच नमूने लेकर कार्रवाई की गई। इसके साथ ही खाद्य विभाग द्वारा मेसर्स विजय कुमार जैन, मेसर्स सुरेशचंद्र मादरिया, मेसर्स पंकज ट्रेडिंग कम्पनी के विरूद्ध भी कार्रवाई की गई। महावीर ट्रेडर्स द्वारा शासन की जन्मोमुखी योजना का शासकीय खाद्यान बेईमानी पूर्वक खरीदकर अनुचित लाभ अर्जित किया हैं।

हेराफेरी कर तथ्यों को छुपाने पर प्रकरण दर्ज

चावल की खरीदी में हेरा-फेरी कर तथ्यों को छुपाए जाने के कारण आरोपीगण के विरूद्ध रिपोर्ट थाना नीमच केंट पर अपराध क्रमांक 263/20 धारा 420 भादवि तथा धारा 3, 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। पुलिस नीमच केंट ने विवेचना के दौरान आरोपी महावीर जैन व विजय जैन को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जहां पर आरोपी महावीर जैन के द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। श्री सोमपुरा द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया गया। जिस पर से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेकानंद त्रिवेदी द्वारा जमानत याचिका खारिज कर जेल भेज दिया गया।

कालाबाजारी करने के लिए रखा चावल गंभीर अपराध

इस आधार पर की अभियुक्त द्वारा शासकीय खाद्यान का बेईमानीपूर्वक कालाबाजारी करने के लिए संग्रहित किया था, जो कि एक गंभीर अपराध हैं। जिस कारण आरोपी महावीर जैन पिता विजय कुमार जैन, निवासी विकास नगर, जिला-नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेजने का आदेश दिया गया।

दो आरोपी है फरार

उल्लेखनीय है कि प्रकरण में वर्तमान में 4 आरोपीगण हैं, जिसमें से 2 फरार हैं। एक ने जमानत आवेदन नहीं लगाया गया तथा 1 की जमानत आवेदन खारिज की गई।

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