9 साल बाद पकड़ में आए चोरी के आरोपी की जमानत निरस्त, भेजा जेल
हरमुद्दा
नीमच, 9 जुलाई। चोरी करने वाले आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पर अभियोजन द्वारा आपत्ति करने पर न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी नीमच
एम. ए. देहलवी द्वारा निरस्त कर आरोपी को जेल भेजा गया।
मीडिया सेल प्रभारी को एडीपीओ विवेक सोमानी ने हरमुद्दा को घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना 21 अप्रैल 2011 को सुबह के 8 बजे तालखेड़ा, नीमच की हैं। फरियादी सत्यनारायण तालखेड़ा स्थित खेत में कुएँ की सफाई क्रेन लगाकर कर रहा था कि अंधेरा होने से काम बंद करके घर आ गया था। सुबह जब खेत में गया तो देखा कि मशीन का सामान गेयर बाॅक्स, फावडे, तगारिया, सब्बल, पाना सेट नहीं मिले, जिस पर फरियादी द्वारा गांव के लोगों से पूछताछ कर गांव में सामान की तलाश की। अगले दिन करीब सुबह 5 बजे मल्हारगढ़ तरफ से एक किसान गाड़ी आती दिखाई दी, जिसे रोका तो एक आदमी गाड़ी से कुदकर भागने लगा, तब गाड़ी में देखा तो उसमें तगारिया, गेती, सब्बल, पाना सेट आदि मिलें, तब गाड़ी चालक को मैंने व कुछ लोगों ने पकड़ा। उसने अपना नाम गोपीलाल बताया। और भागने वाले का नाम भारत बावरी। घटना स्थल पर पुलिस आ गई थी, जिस पर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 69/11, धारा 379 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। आरोपी भारत घटना के समय से फरार चल रहा था, जिसे थाना जीरन द्वारा गिरफ्तार कर नीमच न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां आरोपी भारत द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।
तो हो सकता है दोबारा फरार
एडीपीओ सोमानी द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क रखा कि आरोपी द्वारा खेत में रखे सामान की चोरी की तथा सन् 2011 से लगभग 9 वर्ष से फरार चल रहा था, यदि आरोपी को जमानत दी गई तो वह दुबारा फरार हो सकता हैं। इसलिए आरोपी को जमानत न दी जाए। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी श्री देहलवी ने आरोपी भारत पिता भैरूलाल बावरी, निवासी धामनिया, तहसील जीरन जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेजने का आदेश दिया गया।