ऐसा आचरण निःसंदेह स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध : न्यायाधीश विवेक कुमार
🔲 छेड़छाड करने वाले आरोपी की दोबारा जमानत निरस्त
हरमुद्दा
नीमच, 9 जुलाई। अशोभनीय व स्त्री की लज्जा भंग करने वाले मैसेज किए। एक विवाहित स्त्री के साथ आरोपी द्वारा लगातार ऐसा आचरण निःसंदेह स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध है। यह बात कहते हुए अपर प्रथम सत्र न्यायाधीश नीमच विवेक कुमार ने महिला से छेड़छाड करने वाले आरोपी की ओर से प्रस्तुत दोबारा जमानत आवेदन को निरस्त कर आरोपी को जेल भेजा।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी को लोक अभियोजक मनीष जोशी ने हरमुद्दा को घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना 30 जून 2020 को सुबह के लगभग 11 बजे ग्वालटोली कलाली के पास की हैं। फरियादिया द्वारा थाना नीमच सिटी पर रिपोर्ट लिखाई की उसके मोहल्ले का प्रदीप आए दिन उसे देखकर गंदे इशारे करता हैं तथा आरोपी कही से मेरे मोबाईल नंबर पता कर बार-बार गंदे मैसेज करता हैं।
जान से मारने की दी धमकी
घटना दिनांक को जब वह बाजार स्कूटी से जा रही थी तो आरोपी ने उसकी स्कूटी को रुकवाया व जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ कर छेडछाड़ करने लगा। उसके द्वारा हाथ छुडाया तो आरोपी बोला की तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जिसके बाद घर जाकर उसने सारी घटना अपने पति को बताई व पति के साथ थाना नीमच सिटी पर रिपोर्ट दर्ज की। जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना नीमच सिटी पर अपराध क्रमांक 247/20, धारा 354, 354ए, 354डी, 509, 506 भा.द.वि. के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां आरोपी द्वारा प्रथम जमानत आवेदन निरस्त हो चुका था जिस पर आरोपी ने अपना जमानत आवेदन सत्र न्यायालय मेें प्रस्तुत किया।
तर्को से सहमत होकर जमानत याचिका की निरस्त
लोक अभियोजक श्री जोशी द्वारा न्यायालय में आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का घोर विरोध किया गया। जिस पर से प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री कुमार ने लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होकर आरोपी प्रदीप पिता देवकरण कुंगर, उम्र-43, निवासी इन्द्रानगर, जिला-नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेजने का आदेश दिया गया।