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जान से मारने की नियत से पेट में चाकू मारने वाले आरोपी का जमानत याचिका निरस्त

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हरमुद्दा

शाजापुर, 15 जुलाई। जान से मारने की नियत से पेट में चाकू मारने वाले आरोपी का जमानत आवेदन पत्र प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार शर्मा द्वारा निरस्त किया गया।

जिला मीडिया प्रभारी एवं एडीपीओ सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि 6 जून 2020 को सिविल अस्‍पताल शाजापुर से थाना कोतवाली शाजापुर में सूचना प्राप्त होने पर उपनिरीक्षक प्रेमलता खत्री द्वारा अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में जाकर फरियादी अनिल सर्राफ के बताए अनुसार रिपोर्ट लिखी।

यह हुई थी घटना

फरियादी घटना वाले दिन रात को करीब साढे नो बजे पटवारी कालोनी में गोपाल अडवाणी के घर दूध की बात करने गया था। उसके साथ विकास ठाकुर भी था। वहां गोपाल अडवाणी, सोहन कुशवाह के बीच मकान किराए की बात हो रही थी। फरियादी का भाई कमलेश भी वहां आ गया था। इस दौरान आरोपी चेतन कुशवाह अपने घर से चाकू लेकर आया और जान से मारने की नियत से फरियादी के पेट में चाकू मारे जिससे वह गिर गया। कमलेश व विकास ने बीच-बचाव किया। नहीं तो आरोपी उसे जान से ही खत्म कर देता। घटना के बाद फरियादी को विकास और कमलेश अस्‍पताल लेकर आए और भर्ती कराया था। फरियादी के द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट आधार पर थाने पर अपराध पंजीबद्ध कर रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

और निरस्त कर दी जमानत याचिका

विवेचना के दौरान आरोपी को 10 जुलाई 2020 को गिरफ्तार किया गया था। फरियादी ने भी जमानत आवेदन पर लिखित आपत्ति प्रस्तुत की थी। शासन की ओर से लोक अभियोजक एमएल शर्मा ने वी.सी. के माध्यम से उपस्थित होकर तर्क प्रस्तुत किए। इस पर आरोपी
चेतन पिता शिवनारायण कुशवाह उम्र 22 वर्ष निवासी काछीवाडा शाजापुर जिला शाजापुर की जमानत याचिका प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार शर्मा ने
निरस्त कर दी।

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